फर्जी दस्तावेजों से जमीन हड़पने के मामले में गिरफ्तार हुए राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव को कोर्ट ने दी जमानत, बीती 19 नवम्बर को सीकर सीमा से पुलिस ने गिरफ्तार किया था उपेन यादव को, जिसके बाद से ही न्यायिक अभिरक्षा में रखा गया था यादव को, वहीं सोमवार को एडीजे कोर्ट क्रम संख्या 6 में सुनवाई के बाद उपेन के जमानत के आदेश किए गए जारी, लेकिन देर शाम होने की वजह से नही हो पाई उपेन की रिहाई, ऐसे में आज जेल से रिहा किया जाएगा उपेन यादव को, उपेन के वकील एडवोकेट एके जैन ने बताया- जिस मुकदमे में उपेन को किया गया है गिरफ्तार, उससे उसका नहीं है कोई लेना-देना, उपेन के भाई मुकेश यादव के खिलाफ साल 2016 में एक ऐसे व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज कराई जिसके खिलाफ लंबित हैं कई मुकदमें, साल 2020 में मुकेश यादव के खिलाफ पेश किया गया था चालान, जिसमें तीन के खिलाफ लंबित रखा गया था अनुसंधान, उपेन का नाम ना तो था एफआईआर में और ना ही अनुसंधान में फिर भी उन्हें बनाया गया आरोपी, इस मामले के गवाहों के बयान में भी उपेन का नाम नहीं है शामिल, बावजूद उन्हें किया गया गिरफ्तार, जो है पूरी तरह नियमों के विरुद्ध, दरअसल, बेरोजगारों की 20 सूत्री मांगों को लेकर सरदारशहर चूरू में आक्रोश रैली निकालने वाले थे उपेन यादव, लेकिन इससे पहले ही 19 नवंबर की शाम पुलिस ने उन्हें ले लिया था हिरासत में