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पिछली गहलोत सरकार के समय के बहुचर्चित एकल पट्टा प्रकरण में राजस्थान हाईकोर्ट ने यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को दी बड़ी राहत, प्रकरण में एसीबी में दर्ज एफआईआर के आधार पर एसीबी कोर्ट में चल रही प्रोटेस्ट पिटिशन सहित अन्य आपराधिक कार्रवाई को शांति धारीवाल की हद तक रद्द किया हाइकोर्ट ने, अदालत ने कहा- प्रकरण में याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं हैं मौजूद, ऐसे में यदि उनके खिलाफ जारी रखी गई कार्रवाई तो वह न्यायिक प्रक्रिया का होगा दुरुपयोग, शांति धारीवाल की आपराधिक याचिका को स्वीकार करते हुए जस्टिस नरेन्द्र सिंह की एकलपीठ ने दिए यह आदेश, अदालत ने अपने आदेश में कहा कि एफआईआर में याचिकाकर्ता का नहीं है नाम, यूडीएच के प्रमुख सचिव ने एकल पट्टा की फाइल रखी थी याचिकाकर्ता के समक्ष, जिसे हाईकोर्ट के आदेश के तहत परीक्षण के बाद वापस भेजा गया है विभाग में, वहीं जेडीए की ओर से गणपति कंस्ट्रक्शन कंपनी के पार्टनर शैलेन्द्र गर्ग को जारी एकल पट्टा को कर दिया गया है निरस्त, मामले में रामशरण सिंह की शिकायत पर तत्कालीन जोन उपायुक्त ओंकार मल सैनी, निष्काम दिवाकर, यूडीएच के पूर्व सचिव जीएस संधू और शैलेन्द्र गर्ग के खिलाफ पहले ही पेश कर दिया गया है आरोप पत्र, लेकिन याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई जांच नहीं रखी गई लंबित, ….इसलिए प्रकरण में याचिकाकर्ता के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को किया जाए रद्द

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