आज होगी मॉडीफाइड लॉकडाउन-2 की गाइडलाइन जारी, गहलोत कैबिनेट की लगी मुहर, देखें क्या रहेगा बंद

अनलॉक कम मोडिफाइड लॉकडाउन-2 में बाजार खोलने का समय बढ़ाकर 4 बजे तक किया जाएगा, दिन में 12 बजे की जगह शाम 5 बजे से कर्फ्यू का समय किया जाएगा, वहीं लॉकडाउन में 12 घंटे की छूट मिलना भी तय है, सीएम गहलोत की अध्यक्षता में देर रात तक चली मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने जीवनरक्षा के साथ-साथ आजीविका के लिए उचित संतुलन स्थापित करने के संबंध में सुझाव दिए, इन सुझावों के आधार पर गृह विभाग आज विस्तृत दिशा-निर्देश करेगा

आज होगी मॉडीफाइड लॉकडाउन-2 की गाइडलाइन जारी
आज होगी मॉडीफाइड लॉकडाउन-2 की गाइडलाइन जारी

Politalks.News/Rajasthan. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में रविवार को वीडियो काॅन्फ्रेंस के माध्यम से हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति तथा त्रिस्तरीय जन अनुशासन माॅडिफाइड लाॅकडाउन-2 पर चर्चा की गई. मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने जीवनरक्षा के साथ-साथ आजीविका के लिए उचित संतुलन स्थापित करने के संबंध में सुझाव दिए. इन सुझावों के आधार पर गृह विभाग आज विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगा.

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में देर रात तक हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्रियों ने बाजार खुलने का समय बढ़ाने का सुझाव दिया. अब मुख्यमंत्री गाइडलाइन को मंजूर करेंगे, सोमवार को नई गाइडलाइन जारी की जाएगी. प्रदेश में मंगलवार 8 जून से अनलॉक के दूसरे फेज की शुरुआत होगी, सरकार ने इसे मॉडीफाइड लॉकडाउन- 2 का नाम दिया है. अनलॉक कम मोडिफाइड लॉकडाउन-2 में बाजार खोलने का समय बढ़ाकर 4 बजे तक किया जाएगा, दिन में 12 बजे की जगह शाम 5 बजे से कर्फ्यू का समय किया जाएगा. वहीं लॉकडाउन में 12 घंटे की छूट मिलना तय है.

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गहलोत मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद परिवहन मंत्री प्रताप सिंह ने कहा कि आज की बैठक में कोरोना और ब्लैक फंगस के हालातों के साथ-साथ प्रदेश में अनलॉक को लेकर भी विचार विमर्श हुआ है. खाचरियावास ने कहा कि 8 जून के बाद अनलॉक-2 शुरु होगा. इससे प्रदेश में जनता को कई तरह की राहत मिलेगी, साथ ही बाजार का समय बढ़ेगा. सभी इसके लिए सहमत है. हमने व्यापारियों की समस्याओं को बैठक में रखा है. सीएम अशोक गहलोत को सारी जानकारी है. सूत्रों के अनुसार राज्य में वीकेंड कर्फ्यू को अभी जारी रखा जाएगा. परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि सीएम गहलोत सारे हालातों को देख रहे है. दूसरे राज्यों के हालातों पर भी निगाह है और सारे पहलुओं को देखते हुए सीएम नई गाइडलाइन की घोषणा करेंगे. खाचरियावास ने बताया कि बैठक में वैक्सीन को लेकर बात हुई है, केन्द्र को वैक्सीन जल्दी देने के लिए कहा है.

गहलोत मंत्रिपरिषद ने केंद्र द्वारा प्रदेश में ब्लैक फंगस की दवा की अपर्याप्त आपूर्ति पर चिंता व्यक्त की और रोगियों की संख्या के अनुपात में इसकी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए संबंध में केंद्र सरकार के साथ अधिक समन्वित प्रयास करने पर बल दिया. साथ ही, राज्य के स्तर पर विभिन्न कम्पनियों से भी सम्पर्क करने पर जोर दिया. मंत्रिपरिषद ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि संकट के इस समय में ब्लैक फंगस की रोकथाम के लिए विशेष विमान मुम्बई भेजकर राज्य सरकार ने रोगियों की जीवन रक्षा के लिए जरूरी वाइल्स की उपलब्धता सुनिश्चित की है. बैठक में ब्लैक फंगस के रोगियों को समुचित उपचार उपलब्ध कराने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जाने पर बल दिया गया.

आपको बता दें, प्रदेश में 23 मई को जारी हुई लॉकडाउन की गाइडलाइन 8 जून सुबह 5 बजे तक लागू रहेगी. अनलॉक के दूसरे फेज में सबसे बड़ी छूट बाजार खुलने का समय बढ़ाने की दी जाएगी. सभी तरह की दुकानें खुलने का समय 4 बजे तक किया जाएगा. अभी बाजार खुलने का समय 6 से 11 बजे ही है. मेडिकल की दुकानें पहले की तरह पूरे समय खुलेंगी. नई गाइडलाइन में पब्लिक और प्राइवेट ट्रासंसपोर्ट को चलाने और एक जिले से दूसरे जिले में आवागमन की छूट के अलावा बाकी पांबदियां जारी रहेंगी.

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इस तरह का होगा मॉडीफाइड लॉकडाउन-2 यानी अनलॉक-2

अनलॉक-2 में भी शादी समारोह पर पांबदी जारी रहेगी. केवल 11 लोग घर पर ही शादी में शामिल हो सकेंगे. शादी में किसी तरह के समारोह, बारात, भोज की अनुमति नहीं होगी. शादी समारोह पर 30 जून तक पाबंदी का प्रावधान बरकरार रहेगा. नई गाइडलाइन में दिन का कर्फ्यू खत्म करके केवल नाइट कर्फ्यू लागू किया जा सकता है. अभी वीकेंड कर्फ्यू के अलावा हर दिन दोपहर 12 बजे के बाद कर्फ्यू रहता है. बाजार खुलने का समय 4 बजे तक करने पर दिन का कर्फ्यू 12 बजे की जगह शाम 5 बजे से किया जाना है.

9 जून से प्रदेश भर में आवागमन शुरू होगा, एक जिले से दूसरे जिले में आ सकेंगे
मंगलवार से प्रदेश भर में बाजार खुलने के साथ एक जिले से दूसरे जिले में निजी वाहनों से आने जाने पर रोक हट जाएगी. नई गाइडलाइन में एक जिले से दूसरे जिले में आने जाने पर लगी रोक हटाई जाएगी. प्रदेश में 10 मई से एक जिले से दूसरे जिले में आवागमन पर रोक लगी हुई है. प्रदेश में 10 जून के बाद निजी और रोडवेज की बसें शुरू होंगी. करीब एक महीने बाद प्रदेश में पब्लिक ट्रांसंपोर्टेशन शुरू होगा. 10 मई से ही रोडवेज की बसें बंद हैं. निजी बसें मई के पहले सप्ताह में ही बंद हो गई थीं.

प्रदेश में अनलॉक-2 में भी वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा. कोरोना पॉजिटिव केस 10 हजार से नीचे आने तक वीकेंड कर्फ्यू जारी राहेगा. अभी प्रदेश में 21 हजार के आसपास पॉजिटिव केस हैं. कोरोना केस कम होने की यही रफ्तार रही तो सप्ताह भर बाद कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 10 हजार के नीचे आ जाएगा और उसके बाद वीकेंड कर्फ्यू से छूट मिल जाएगी.

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नॉन AC शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानें एक साथ नहीं खुलेंगी
ऐसे बाजार, जहां केवल बड़े-बड़े कॉम्पलेक्स हैं, और सेंट्रल AC वाले नहीं है, उन्हें खोलने की अनुमति होगी. नॉन AC शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानें एक फ्लोर छोड़कर खुलेंगी, एक फ्लोर खाली रहेगा, फिर दूसरे फ्लोर पर दुकानें खुलेंगी, फिर उसके ऊपर का फ्लोर खाली रहेगा. यह व्यवस्था हर नॉन AC शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का व्यापार मंडल और मैनेजमेंट मिलकर तय करेगा.

मॉडीफाइड लॉकडाउन-2 यानी अनलॉक-2 में ये खुले रहेंगे

  • मॉल्स और एसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को छोड़ सभी बाजार.
  • सभी सरकारी दफ्तर.
  • निजी वाहनों से एक जिले से दूसरे जिले में आने जाने की छूट.
  • फल सब्जी की दुकानें, मंडियां खुलने का समय सुबह 6 से शाम 4 बजे संभव.
  • डेयरी, दूध की दुकानों का समय बढ़ सकता है.
  • बैंक, फाइनेंसिल इंस्टीट्यूट 4 बजे तक खोलने का समय संभव.
  • ई-मित्र, आधार केंद्र 4 बजे तक खुलेंगे.
  • निजी वाहनों के पेट्रोल पंपों से दोपहर 12 बजे तक पेट्रोल-डीजल भरवाने के समय में बढोतरी संभव.
  • रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे तक होम डिलीवरी कर सकेंगे.
  • रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकाने सुबह 6 से 11 बजे तक टेक अवे सुविधा का समय बढ़ना संभव.
  • ठेलों पर सभी तरह के सामान बेचने की अनुमति, चाट पकौड़ी के ठेलों को अनुमति.

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यहां रहेंगी पाबंदियां जारी

  • शादी समारोहों पर पाबंदी जारी रहेगी.
  • हाट बाजार, मेलों पर पाबंदी.
  • एसी मार्केट, मॉल्स, एसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, स्वीमिंग पूल, जिम, ऑडिटोरियम,स्टेडियम, पार्क, गार्डन बंद.
  • स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, लाइब्रेरी बंद.
  • सभी तरह के धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक समारोह बंद.
  • श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक केंद्र बंद रहेंगे.

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