Politalks.News/Rajasthan. प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों की चेन तोड़ने के लिए गहलोत सरकार ने जन अनुशासन पखवाड़े की पाबंदियों को और सख्त करते हुए 17 मई तक बढ़ा दिया है, जिसे इस बार रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े का नाम दिया गया है. सीएम गहलोत के निर्देश के बाद गृह विभाग ने देर रात नई गाइडलाइन जारी कर दी है. रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत अब शादियों में 50 की जगह केवल 31 लोगों को ही अनुमति दी गई है, जिसके लिए अब एसडीएम को सूचना देने के साथ आने वाले मेहमानों की लिस्ट पहले देनी होगी. वहीं शनिवार व रविवार को वीकेंड कर्फ्यू के दौरान दोपहर 12 से शाम 5 बजे के बीच बेवजह बाहर घूमने वालों का मौके पर ही कोरोना टेस्ट किया जाएगा और आरटीपीसीआर रिपोर्ट निगेटिव नहीं आने तक संस्थागत क्वेरन्टाइन किया जाएगा. वीकेंड कर्फ्यू में दूध, मेडिकल और फल सब्जी को छोड़ सब कुछ बंद रहेगा.
रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की नई गाइडलाइन के तहत सोमवार से शुक्रवार इस प्रकार रहेंगी पाबंदियों: –
- आम जरूरतों में सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, आटा चक्की, पशुचारे से संबंधित थोक और खुदरा दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 6 से 11 बजे तक ही खुल सकेंगी.
- किसानों के जरूरत की चीजों, खाद बीज की दुकानें, कृषि उपकरणों की दुकानें सोमवार से गुरुवार सुबह 6 से 11 बजे खुल सकेंगी.
- ऑप्टिकल संबंधी दुकानें मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 6 से 11 बजे ही खुलेंगी.
- मंडियां, फल, सब्जियां, फूल-मालाओं की दुकानें हर दिन सुबह 6 से 11 बजे तक खुल सकेंगी.
- फल सब्ज के ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा और मोबाइल वैन को सुबह 6 से शाम 5 बजे तक अनुमति दी है.
- डेयरी और दूध की दुकानों को सुबह 6 से 11 और शाम शाम 5 से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी.
- सरकारी राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी.
- मेडिकल स्टोर, मेकिडल उपकरणों की दुकानें खुली रहेंगी
- सभी खेल मैदान और सार्वजनिक गार्डन अब सुबह 5 बजे से11 बजे तक ही खुले रह सकेंगे.
- प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, बेकरी और रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन होम डिलीवरी की सुविधा रात 8 बजे तक दी जा सकेगी.
- सभी अस्पताल, वैटरीनरी अस्पताल, इनसे जुड़े कर्मचारी, लैब को अनुमति होगी. इनसे जुड़े कर्मचारियों को आई कार्ड दिखाने के बाद अनुमति दी जाएगी.
- बस स्टेंड, रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन आने जाने वाले यात्रियों को टिकट दिखाने पर अनुमति होगी.
- राज्य के बाहर से आने वालों को 72 घंटे पहले करवाई गई आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी.
- ट्रकों और दूसरे सामान ढोने वाले वाहनों और उनमें लगे कर्मचारियों को अनुमति होगी.
- वैक्सीनेशन के लिए लोगों को आने जाने की अनुमति होगी.
- पहले से तय प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र दिखाने पर आने जाने की अनुमति होगी.
- अंतिम संस्कार में पहले की तरह 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी.
- शादी के लिए पहले की तरह ही तीन घंटे में समारोह पूरा करने की शर्त रखी है. शादी में केवल 31 मेहमानों को अनुमति रहेगी. शादियों पर सख्ती,शादी में 31 से ज्यादा लोग होने पर 1 लाख जुर्माना, मेहमानों की लिस्ट पहले एसडीएम को भेजनी होगी. इसके अलावा अन्य कोई मेहमान नहीं आ सकेंगे. नई गाइडलाइन में शादियों पर सख्ती की गई है. शादी में 31 से ज्यादा मेहमान होने पर 1 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा. एसडीएम को बिना सूचना शादी समारोह करने पर 5 हजार जुर्माना लगेगा. शादी समारोह की ईमेल के जरिए पहले सूचना एसडीएम को देनी होगी. शादी समारोह में केवल एक ही कार्यक्रम की अनुमति होगी, वह भी अधिकतम तीन घंटे में पूरा करना होगा. हालांकि गृह विभाग ने गाइडलाइन में शादी समारोहों को अनुमति तो दी है, लेकिन साथ ही लोगों को सलाह दी है कि कोविड काल में शादी समारोह टाले जाएं. बाद में हालात सामान्य होने तक शादी समारोह आयोजित कर लें.
- दूरसंचार, आईटी, कुरियर सेवा, डाक सेवा, ई मित्र, आधार केंद्र, प्रसारण और कैब सेवाओं के अलावा आईटी आधारित सेवाएं जारी रहेंगी. बैंक, फाइनेंसिल इंस्टीट्यूट, एनबीएफसी ग्राहकों के लिए दापेहर बाद 2 बजे तक खुलेंगे. सुबह 4 से 8 बजे तक अखबार बांटने की अनुमति होगी. मीडियाकर्मियों को आईडी कार्ड दिखाने पर आने जाने की अनुमति होगी.
- निजी वाहन 7 से 12 तक ही फ्यूल लें सकेंगे : पेट्रोल पंप खुले रहेंगे, लेकिन निजी वाहन सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक ही डीजल-पेट्रोल या गैस भरवा सकेंगे. एलपीजी सिलेंडर बांटने की सुबह 6 से शाम 5 बजे तक अनुमति होगी.
- सिनेमा हॉल्स, थियेटर, मनोरजन पार्क, स्वीमिंग पूल, जिम, बंद रहेंगे.
- पूरे राज्य में श्रद्धालुओं के लिए सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे.
- मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों को छोड़ सभी स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, कोचिंग बंद रहेेंगे.
- परिवहन व्यवस्था
- सार्वजनिक परिवहन की बसों में 50 फीसदी यात्रियों के साथ अनुमति होगी. निजी वाहनों से एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर रोक बरकरार रखी गई है. निजी और रोडवेज की बसें चल सकेंगी. बसों में खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी.
- एक जिले से दूसरे जिले में निजी वाहन से यात्रा पर रोक : मेडिकल इमरजेंसी और अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़ एक जिले से दूसरे जिले में निजी वाहन से यात्रा पर रोक रहेगी. आपातकालीन सेवाओं के लिए निजी वाहन में यात्रा करने पर 50 फीसदी लोग ही बैठ सकेंगे. सामान्य मामलों में निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा पर रोक रहेगी.
- सभी उद्योग और निर्माण संबंधी यूनिट्स में काम करने की अनुमति होगी. सभी इंडस्ट्रियल यूनिट्स को अपने कर्मचारियों को आई कार्ड जारी करने को कहा गया है ताकि उन्हें परेशानी नहीं हो.
- शराब की दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक 5 दिन सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेंगी. सरकार को रेवन्यू देने वाले खान विभाग, पंजीयन मुद्रांक विभाग के दफ्तर भी खुलेंगे.
- ये सरकारी दफ्तर रहेंगे खुले: जिला प्रशासन, पुलिस, गृह विभाग, वित्त विभाग, मेडिकल, आपदा प्रबंधन, कोविड मैनेजमेंट से जुडे दफ्तर, शहरी निकायों के दफ्तर, फायर, बिजली, पानी, टेलीकॉम से जुड़े दफ्तर 4 बजे तक खुल सकेंगे. केंद्र सरकार की जरूरी सेवाओं से जुड़े दफ्तर भी खुले रहेंगे. इसके अलावा भी गृह विभाग की अनुमति से राज्य स्तर पर और जिले में कलेक्टर की अनुमति से अन्य दफ्तर खोले जा सकेंगे.