राजस्थान उपचुनाव के दौरान हुए ‘थप्पड़ कांड’ के आरोपी नरेश मीणा को लेकर बड़ी खबर, निर्दलीय प्रत्याशी रहे नरेश मीणा को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, राजस्थान हाईकोर्ट ने जमानत याचिका को किया खारिज, देवली-उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान उपद्रव का है यह प्रकरण, 13 नवंबर 2024 को समरावता में SDM को थप्पड़ मारने से जुड़ा मामला, जस्टिस अनिल कुमार उपमन की एकलपीठ ने की जमानत याचिका खारिज, नरेश मीणा की जमानत याचिका को खारिज करते हुए दिए आदेश, राज्य सरकार की ओर से सरकारी वकील नरेंद्र धाकड़ ने की पैरवी,
याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट डॉ महेश शर्मा ने की पैरवी, कहा- नरेश मीणा ने आवेश में आकर थप्पड़ मारा, ना हथियार बरामद और ना कोई चोट पहुंची है, सरकार की ओर राजकीय अधिवक्ता नरेन्द्र धाकड़ ने किया विरोध, कहा- परिवादी को जानबूझकर जोर से थप्पड़ मारी गई है, एक चुनाव अधिकारी पर हमला किया गया है