अभि’नेता’ विजय की फ़िल्म ‘जना नायकन‘ की रिलीज पर रोक से गरमाई सियासत, राहुल ने बताया तमिल संस्कृति पर हमला

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13 Jan 2026
तमिलनाडु में विजय की फिल्म 'जना नायकन' रिलीज को लेकर सियासत तेज होती जा रही है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा विजय अभिनीत फिल्म ‘जना नायकन’ को रोकने की कोशिश तमिल संस्कृति पर हमला है, और यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिल लोगों की आवाज को दबाने में कभी कामयाब नहीं होंगे. राजनीति पर बनी है फिल्म 'जना नायकन' 9 जनवरी को मद्रास हाईकोर्ट के सिंगल जज के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें CBFC को ‘जना नायकन’ को तुरंत सेंसर सर्टिफिकेट देने का निर्देश दिया गया था और इस रोक से अभिनेता से नेता बने विजय की फिल्म का भविष्य अधर में लटक गया है. फिल्म राजनीतिक मसलों पर बनी है और इसी वजह से यह फिल्म चर्चा में है. हालांकि तमिल फिल्म ‘जना नायकन’ के प्रोड्यूसर सुप्रीम कोर्ट में मद्रास हाई कोर्ट की डबल बैंच के अंतरिम आदेश को चुनौती दी है. मद्रास हाईकोर्ट ने फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से मंजूरी देने के सिंगल जज के निर्देश पर रोक लगा दी थी. फिल्म रिलीज होने में हो रही देरी पर राहुल से पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी केंद्र की आलोचना कर चुके हैं. अभिनेता विजय की 'जना नायकन'आखिरी फिल्म KVN प्रोडक्शंस LLP ने पिछले शुक्रवार को हाई कोर्ट की एक डिवीज़न बेंच की ओर से दिए गए आदेश के खिलाफ अपील दायर की, जिसने बोर्ड को फिल्म का सर्टिफिकेट तुरंत जारी करने के सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगाई थी.आपको बता दें कि अभिनेता विजय हाल ही में अभिनय की दुनिया छोड़कर राजनीति में आए. इसके लिए हाल ही में उन्होंने अपनी नई राजनीतिक पार्टी, तमिलगा वेट्री कज़गम (TVK) बनाई है. फिल्म ‘जना नायकन’ को विजय की राजनीति में एंट्री से पहले आखिरी फिल्म के तौर पर बड़े स्तर पर प्रचारित किया जा रहा है. ये फिल्म 9 जनवरी को पोंगल पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब तक रिलीज नहीं हो सकी है. कुछ ही घंटों में डबल बेंच ने बदला सिंगल बेंच का आदेश  गौरतलब है कि 9 जनवरी को जस्टिस पीटी आशा की सिंगल बेंच ने CBFC को फिल्म ‘जना नायकन’ को मंजूरी देने का निर्देश दिया था. इसके कुछ घंटों बाद ही डिवीजन बेंच का आदेश आया, जिसमें चीफ जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जी अरुल मुरुगन वाली पहली बेंच ने CBFC की ओर से दाखिल एक अपील पर सिंगल जज के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी. इससे पहले CBFC का 6 जनवरी को एक पत्र फिल्म प्रोड्यूसर को भेजा गया था, जिसमें उन्हें बताया गया था कि मामला रिवाइजिंग कमेटी को भेजा गया है, तब उस पर कोई सवाल नहीं उठाया गया था. लेकिन सिंगल जज ने उस लेटर को रद्द कर दिया. अपने आदेश में डिवीजन बेंच ने यह भी कहा कि याचिका 6 जनवरी को दायर की गई थी, और CBFC को अपना जवाब दाखिल करने का पर्याप्त मौका नहीं दिया गया. बेंच ने आगे कहा कि इस पर रोक बरकरार रहेगी और फिल्म के प्रोड्यूसर को नोटिस जारी करने का आदेश दिया और मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी को तय की गई है.