राजीव गांधी की हत्या मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे दोषियों को मिलेगी रिहाई, SC ने जारी किए आदेश

राजीव गांधी के हत्यारों को मिली जेल से रिहाई
राजीव गांधी के हत्यारों को मिली जेल से रिहाई

Breaking News: दिल्ली की सियासत से जुड़ी खबर, देश के पूर्व प्रधानमंत्री एवं कांग्रेस के दिग्गज नेता राजीव गांधी की हत्या मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे 6 आरोपियों को मिलेगी जेल से रिहाई, SC कोर्ट ने जारी किए आदेश, नलिनी और आरपी रविचंद्रन समेत छह आरोपियों को रिहा करने का जारी किया आदेश, ये सभी आरोपी पिछले 30 साल से काट रहे हैं जेल में सजा, नलिनी श्रीहरन ने अपनी समय से पहले रिहाई की मांग करते हुए खटखटाया था सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, नलिनी ने मद्रास हाई कोर्ट के 17 जून के आदेश को दी थी चुनौती, राजीव गांधी की 21 मई, 1991 की रात को तमिलनाडु के श्रीपेरंबुदूर में एक महिला आत्मघाती हमलावर द्वारा कर दी गई थी हत्या, जिसकी पहचान धनु के रूप में एक चुनावी रैली में हुई थी, मई 1999 के अपने आदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने चार दोषियों पेरारिवलन, मुरुगन, संथान और नलिनी की मौत की सजा को रखा था बरकरार, हालांकि, 2014 में, इसने पेरारीवलन की मौत की सजा को संथान और मुरुगन के साथ-साथ उनकी दया याचिकाओं पर फैसला करने में 11 साल की देरी के आधार पर बदल दिया था उम्रकैद में, नलिनी की मौत की सजा को 2001 में इस आधार पर आजीवन कारावास में बदल दिया गया था कि क्योंकि उसकी एक बेटी है

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