प्रमोशन में ST-SC को आरक्षण मामले में ‘सुप्रीम’ फैसला, SC ने आरक्षण की शर्तें कम करने से इनकार: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) को पदोन्नति में आरक्षण देने के मुद्दे पर सुनाया अहम फैसला, शीर्ष अदालत ने एससी/एसटी के लिए आरक्षण की शर्तों को कम करने से किया इनकार, कोर्ट ने कहा- ‘आवधिक समीक्षा के बाद प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के आंकलन के अलावा मात्रात्मक डेटा का संग्रह है अनिवार्य, समीक्षा अवधि केंद्र सरकार द्वारा की जानी चाहिए निर्धारित, इससे पहले, शीर्ष अदालत ने कहा था-‘वह एससी और एसटी को पदोन्नति में आरक्षण देने के अपने फैसले को फिर से नहीं खोलेगा क्योंकि यह राज्यों को तय करना है कि वे इसे कैसे करते हैं लागू’ जस्टिस एल. नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने विषय में अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल, अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल बलबीर सिंह और विभिन्न राज्यों की ओर से हुए पेश, अन्य वरिष्ठ वकीलों सहित सभी पक्षों को कोर्ट ने सुना, पीठ ने 26 अक्टूबर 2021 को अपना फैसला रखा था सुरक्षित