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मध्यप्रदेश के भोपाल से बीजेपी सांसद और मालेगांव धमाकों की आरोपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बड़ा झटका लगा है. उन्हें इस मामले की सुनवाई के दौरान सप्ताह में कम से कम एक बार कोर्ट में हाजिर होना होगा. प्रज्ञा ने इस पेशी से स्थायी छूट के लिए एनआईए की विशेष अदालत में अर्जी दी थी, लेकिन आज अदालत ने इस अर्जी को खारिज कर दिया. हालांकि कोर्ट ने उन्हें आज होने वाली सुनवाई में पेशी से छूट दे दी.

आपको बता दें कि प्रज्ञा ठाकुर ने संसद की कार्यवाही में शामिल होने के लिए अदालत से ये छूट मांगी थी. अदालत ने उन्हें हर सप्ताह अदालत मे हाजिर होने का निर्देश दिया है. पिछले महीने विशेष अदालत ने मामले के सभी आरोपियों को सप्ताह में कम से कम एक बार पेश होने का निर्देश दिया था. इससे पहले भी प्रज्ञा ठाकुर ने अदालत से पेशी में छूट मांगी थी. विशेष जज जस्टिस वीएस पडलकर ने उनकी मांग को खारिज कर आदेश दिया कि इस मामले में उनकी उपस्थिति जरूरी है.

गौरतलब है कि 6 जून को भी प्रज्ञा को अदालत में पेश होना था, लेकिन 5 जून कि रात अचानक पेट खराब होने की वजह से उन्हें अस्पताल ले जाया गया. हालांकि 6 जून कि सुबह उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. तब प्रज्ञा के वकील प्रशांत मागू ने विशेष अदालत को बताया कि हाई ब्लड प्रेशर के चलते वो मुंबई की यात्रा नहीं कर सकतीं. इस पर अदालत ने उन्हें एक दिन की छूट दी, लेकिन ये साफ कहा कि अगर 7 जून को वो अदालत में पेश नहीं होती हैं तो उन्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे.

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