सिसोदिया के हलफनामें को SC ने बताया गैरजरूरी
सिसोदिया के हलफनामें को SC ने बताया गैरजरूरी

Breaking News: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा गुरूवार को दाखिल किए गए हलफनामें पर आया सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दिल्ली सरकार ने अधिकारियों पर नियंत्रण को लेकर केंद्र सरकार के मई 2021 में जारी नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाले हलफनामें को सुप्रीम कोर्ट ने बताया गैरजरूरी, कोर्ट ने केंद्र से कहा- ‘इस हलफनामें का जवाब देने की नहीं है कोई ज़रूरत, 24 नवंबर से मामले से जुड़े कानूनी सवालों पर संविधान पीठ को करनी है सुनवाई, अब नए हलफनामे की नहीं थी ज़रूरत, जो बात इस तरह कही गई, उसे जिरह के दौरान भी कहा जा सकता था,’ वहीं केंद्र के वकील ने सिसोदिया पर लगाया बड़ा आरोप, कोर्ट में कहा- ‘सिर्फ मीडिया में प्रचार के लिए दाखिल किया गया था हलफनामा,’ दरअसल दिल्ली की सेवाओं पर किसका कंट्रोल है, इस मामले पर केंद्र के साथ दिल्ली सरकार के विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया था हलफनामा

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