एसआई भर्ती-2021 मामले को लेकर बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने आज हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के 8 सितंबर के आदेश पर लगाई रोक, हाईकोर्ट ने अपने आदेश में चयनित एसआई को ट्रेनिंग में शामिल होने की अनुमति दी थी, लेकिन फील्ड पोस्टिंग पर रोक लगाई थी, इस आदेश से फिलहाल एसआई भर्ती रहेगी रद्द, वही इस मामले को लेकर नागौर सांसद और RLP पार्टी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने कहा- माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज S.I. भर्ती 2021 को राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा रद्द करने के दिए गए फैसले को बरकरार रखा है और हाईकोर्ट के डिविजन बैंच के फैसले पर रोक लगाई है, जब माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने इस भर्ती को रद्द करने का फैसला दिया तब प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी इस भर्ती को रद्द करने का क्रेडिट लिया और सार्वजनिक रूप से यह कहा कि उनके द्वारा गठित जांच एजेंसी के परिणामस्वरूप ही यह भर्ती रद्द हुई वहीं दूसरी तरफ माननीय सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान सरकार के अधिवक्ता ने मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य के विपरीत दलील दी जो सरकार के दोगले रवैया को उजागार करती है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सदैव राजस्थान के मेहनतकश युवाओं के हितों की लड़ाई लड़ेगी



























