महाराष्ट्र की राजनीति में उद्दव ठाकरे को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने पुरानी सरकार को बहाल करने से किया इनकार, अब एकनाथ शिंदे बने रहेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, वहीं उद्दव बनाम शिंदे की शिवसेना के मामले को 7 जजों की बेंच को सौंपा, उद्दव सरकार गिरने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्दव ने नहीं किया फ्लोर टेस्ट का सामना, उन्होंने तो इस्तीफा दिया, ऐसे में कोर्ट इस्तीफे को नहीं कर सकता रद्द, इसलिए पुरानी सरकार की नहीं हो सकती बहाली, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में शिंदे गुट वाले गोडवले को व्हिप नियुक्त करने वाले स्पीकर के फैसले को गैरकानूनी बताया, साथ ही महाराष्ट्र में शिंदे और उनके गुट के 15 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के फैसले पर बड़ी बैंच को विचार करने को कहा, अदालत ने ये भी कहा कि अगर विधायक सरकार से बाहर होना चाहते हैं तो वे केवल एक गुट बना सकते हैं, पार्टी के भीतरी झगड़े सुलझाने के लिए फ्लोर टेस्ट का नहीं किया जा सकता है इस्तेमाल, महाराष्ट्र में शिंदे गुट की शिवसेना के विधायकों की बगावत के चलते महाराष्ट्र विकास अघाड़ी गठबंधन सरकार पिछले साल जून में गिर गई थी और 30 जून को एकनाथ शिंदे ने सीएम पद की शपथ ली थी, जिसके खिलाफ उद्दव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट गए थे, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने सुनाया इस मामले पर फैसला.