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राजस्थान की राजनिति से जुडी बड़ी खबर, राजस्थान हाईकोर्ट ने राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी सहित अन्य प्रतिवादियों को जारी किया समन, सभी को 20 सितंबर तक जवाब तलब के हाईकोर्ट ने दिए आदेश, जस्टिस विनीत कुमार माथुर की एकलपीठ में याचिकाकर्ता अधिवक्ता जितेन्द्र कुमार खटीक ने एक चुनाव याचिका की पेश, जिसमें बताया गया कि राजसमंद में विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान आरओ के समक्ष आपत्तियां उठाने के बावजूद चुनाव शून्य नहीं किया गया घोषित, वहीं इसके साथ ही याचिका में यह आरोप लगाया गया कि राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने विधानसभा चुनाव 2023 में नामांकन के साथ राजसमंद का पेश किया वोटर कार्ड, जबकि उससे पूर्व जब राजसमंद में उप चुनाव हुए थे तब दीप्ति माहेश्वरी की ओर से उदयपुर का वोटर कार्ड नामांकन के साथ किया गया था पेश, एक व्यक्ति की ओर से दो-दो वोटर कार्ड कैसे बनवाए जा सकते हैं, याचिकाकर्ता ने आगे यह भी आरोप लगाया कि अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए उपचुनाव में उदयपुर का वोटर कार्ड और आम चुनाव में राजसमंद का वोटर कार्ड किया गया है पेश, जो कि आता है अपराध की श्रेणी में, चुनाव को भी किया जाना चाहिए शून्य घोषित, लेकिन चुनाव अधिकारी ने नहीं सुना उसकी आपत्तियों को

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