गोपालगढ़ हिंसा मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लगा बड़ा झटका, गोपालगढ़ दंगा केस में सीएम भजनलाल शर्मा की स्थायी हाजिरी माफी की एप्लिकेशन को एडीजे-4 अदालत ने किया खारिज, जज अनामिका सहारण ने सीएम भजनलाल के प्रार्थना-पत्र को खारिज करते हुए कहा- मामले में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि सीएम को अदालत में पेश होने से स्थायी रूप से दी जाए छूट, इस मामले को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा की ओर से दायर एप्लिकेशन में यह कहा गया था कि याचिकाकर्ता राजस्थान के है मुख्यमंत्री, अक्सर सरकार के काम से जयपुर से जाना होता है बाहर, सरकार के काम से जाना होता है विदेश भी, ऐसे में एप्लिकेशन स्वीकार करके स्थायी हाजिरी की जाए माफी प्रदान, वही अदालत ने अपने आदेश में कहा- आरोपी जमानत पर है बाहर, मामला साक्ष्य अभियोजन की स्टेज पर है, वहीं आरोपी को इसी शर्त पर दी गई थी जमानत कि वह कोर्ट में आवश्यकता होने पर होता रहेगा उपस्थित, वर्तमान में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि आरोपी कोर्ट की ओर से तलब करने पर उपस्थित होने में हो असमर्थ, आरोपी को जब भी कोर्ट तलब करे, उस समय होना है उपस्थित, वहीं जिस दिन उपस्थित नहीं हो, उस दिन के लिए उनके वकील हाजिरी माफी कर सकते हैं पेश, हालांकि कोर्ट के मतानुसार वर्तमान में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं होने के कारण एप्लिकेशन को किया जाता है खारिज