‘सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है…’ वाले बयान से जुड़े मानहानि केस में राहुल गांधी को दो साल की सजा, मिली जमानत, सूरत कोर्ट ने सुनाया फैसला, इससे पहले कोर्ट ने 17 मार्च को इस मामले में सभी दलीलें सुनने के बाद फैसला रखा था सुरक्षित, 2019 लोकसभा चुनाव में रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने दिया था विवादित बयान, अपने बयान में राहुल गांधी ने कहा था कि “कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है?” राहुल के इस बयान को लेकर गुजरात में हुआ था काफी विरोध, भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने इस मामले में की थी शिकायत, पूर्णेश ने दावा किया था कि विवादास्पद टिप्पणी 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में की गई थी एक रैली, जिसने पूरे मोदी समुदाय को किया था बदनाम, वही आज इस मामले को लेकर आज सूरत की सेशन कोर्ट ने सुनाया फैसला और राहुल को माना दोषी, जिसके बाद कोर्ट ने सुनाई राहुल को दो साल की सजा, वही इस मामले में तुरंत राहुल गांधी को मिली जमानत