राहुल गांधी को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, मोदी सरनेम मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाने वाली याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, कोर्ट ने राहुल गांधी की पुर्विचार याचिका को किया खारिज, उनकी 2 साल की सजा रहेगी बरकरार, अब राहुल गांधी पहुंच सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट के फैसले को बरकरार रखे जाने के बाद अब राहुल गांधी नहीं लड़ पाएंगे लोकसभा का चुनाव, राहुल की लोकसभा सदस्यता जा चुकी है पहले ही, राहुल गांधी की याचिका पर हाईकोर्ट ने पहले सुनवाई करते हुए कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वह ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अंतिम आदेश करेंगे पारित, आपको बता दें लोकसभा चुनाव 2019 से पहले 13 अप्रैल को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ‘मोदी सरनेम’ पर दिया था बयान, गुजरात में बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी की ओर से दायर 2019 मामले में सूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराते हुए सुनाई थी दो साल जेल की सजा