वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, उच्चतम न्यायालय ने खेड़ा की अग्रिम जमानत को दी मंजूरी, SC के आदेशानुसार आने वाले मंगलवार तक नहीं होगी खेड़ा की गिरफ्तारी, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी का आदेश नहीं कर सकते हैं रद्द, खेड़ा के खिलाफ दर्ज तीनों एफआईआर पर एक जगह ही होगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने असम पुलिस और यूपी पुलिस को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की एफआईआर को एक साथ करने की याचिका पर नोटिस किया जारी, SC का कहना है कि सुनवाई की अगली तारीख तक याचिकाकर्ता को द्वारका कोर्ट से अंतरिम जमानत पर किया जाएगा रिहा, वहीं विवादित बयानबाजी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने खेड़ा को दी है चेतावनी भी, ऐसे में अब पवन खेड़ा को द्वारका कोर्ट में किया जाएगा पेश, वहीं असम पुलिस अब पवन खेड़ा को नहीं ले जा सकेगी अपने साथ, रायपुर में होने जा रहे कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में भाग लेने जा रहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा को पुलिस ने विमान से उतार कर किया था गिरफ्तार, पवन खेड़ा पर पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद दर्ज कराया गया है मामला, पीएम नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए पवन खेड़ा ने नरेंद्र दामोदरदास मोदी की जगह कहा था नरेंद्र गौतमदास मोदी, गौतम अडानी के मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पवन खेड़ा ने की थी यह टिप्पणी, जानकारी के मुताबिक असम पुलिस के आग्रह पर दिल्ली पुलिस ने की थी प्लेन से उतारने की कार्रवाई, इसके बाद कांग्रेसी नेताओं ने एयरपोर्ट के गेट पर ही धरना किया शुरू और करने लगे नारेबाजी