उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बसपा सांसद अफजाल अंसारी की हुई लोकसभा सदस्यता रद्द, गैंगस्टर मामले में गाजीपुर की MLA/MP कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई, नियमों के अनुसार, किसी विधायक/एमपी को दो साल या इससे अधिक की सजा मिलने पर सदन की सदस्यता की जाती है रद्द, अफजाल के भाई माफिया मुख्तार अंसारी को भी गैंगस्टर मामले में हुई 10 साल की सजा, मुख्तार पर 5 लाख और अफजाल पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया, मुख्तार पहले से ही बांदा जेल में बंद जबकि अफजाल जमानत पर, अंसारी भाइयों पर गैंगस्टर एक्ट का ये मामला 2007 में कृष्णानंद राय की हत्या के दो साल बाद किया गया था दर्ज, केस में राय की हत्या के बाद हुई आगजनी और कारोबारी नंद किशोर रुंगटा की अपहरण-हत्या को बनाया गया था आधार, कृष्णानंद राय की हत्या मामले में कोर्ट अंसारी भाइयों को कर चुका है बरी लेकिन इसी से जुड़ा है गैंगस्टर एक्ट का यह मामला, जल्दी ही गाजीपुर लोकसभा सीट पर होगी उप चुनाव की तैयारी.