गुजरात में एक वर्तमान बीजेपी विधायक की विधायकी को रद्द कर दिया गया है. वजह रही कि उन्होंने अपने नामांकन पत्र में अधूरी जानकारी भरी थी. इस मामले के चलते गुजरात हाईकोर्ट ने द्वारका से बीजेपी विधायक पाबुभा मानेक का चुनाव रद्द कर दिया है. कोर्ट 2017 में द्वारका विधानसभा क्षेत्र से मानेक के प्रतिद्वंद्वी और कांग्रेस उम्मीदवार मरामन अहीर की दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था. ऐसे में इस सीट पर उपचुनाव हो सकते हैं. मानेक ने 2017 के विधानसभा चुनावों में 5,739 वोटों से जीत हासिल की थी.
कोर्ट के अनुसार, गुजरात में 2017 में हुए विधानसभा चुनावों के बाद कांग्रेस के मरामन अहीर ने बीजेपी के पाबुभा मानेक पर नामांकन पत्र में अधूरी जानकारी देने का आरोप लगाया था. अहीर ने अपनी याचिका में चुनाव रद्द करने की मांग की थी. इस आरोप को न्यायमूर्ति परेश उपाध्याय ने सही माना और द्वारका सीट से मानेक का चुनाव रद्द कर दिया गया है. मानेक ने नामांकन पत्र में निर्वाचन क्षेत्र का नाम नहीं लिखा था.
फैसले के बाद अहीर ने कोर्ट से खुद को विजेता घोषित करने की मांग की. हालांकि कोर्ट ने उनकी इस मांग को स्वीकार नहीं किया. अहीर के अनुसार, उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर के सामने भी यह आपत्ति उठाई थी लेकिन उसने इसे खारिज़ कर दिया. कोर्ट में मानेक के वक़ील ने चार हफ़्ते तक फ़ैसले पर रोक लगाने के लिए कहा लेकिन हाईकोर्ट ने इस याचिका को ठुकराते हुए खारिज कर दिया. मानेक को कोई राहत देने से इनकार करने के साथ चुनाव आयोग को अब रिक्त सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा करनी होगी.