INX मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी.चिदंबरम (P. Chidambaram) को बड़ा झटका लगा है. चिदंबरम को राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत (judicial custody) में तिहाड़ जेल (Tihar Jail) भेजने के आदेश दिए हैं. गुरुवार शाम हुई सुनवाई के अनुसार पूर्व गृहमंत्री को 19 सितम्बर तक जेल में रहेंगे. उन्हें बैरक नंबर सात में रखा जाएगा. चिदंबरम की पैरवी करते हुए उनके वकीलों ने तिहाड़ जेल में एक अलग सेल और वेस्टर्न टॉयलेट देने की गुहार लगायी है. साथ ही उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा देने की मांग भी की गयी है. वकीलों ने सेल में चिदंबरम के साथ किसी अन्य कैदी को साथ न रखने के लिए भी कहा.

इससे पहले गुरुवार सुबह सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को रद्द कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए चिदंबरम को जमानत देने से इनकार कर दिया कि शुरुआत में ही अंतरिम जमानत देना ईडी की जांच में बाधा पहुंचा सकता है. ऐसे में ये मामला अंतरिम जमानत देने के लिए ठीक नहीं है. आर्थिक अपराध को अलग अप्रोच के साथ डील करना चाहिए.

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सुनवाई के दौरान पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की पत्नी नलिनी चिदंबरम, बेटे कार्ति चिदंबरम, वकील अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल मौजूद रहे.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से कहा गया था कि अभी उन्हें पी. चिदंबरम की और कस्टडी नहीं चाहिए. ऐसे में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाना चाहिए. हालांकि, चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) ने इसका विरोध किया था. इसके बाद अदालत ने 5 सितंबर तक कस्टडी बढ़ाने का आदेश दिया जो आज पूरी हो गयी.

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