Politalks.News/Rajasthan. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आखिर केन्द्र सरकार की ओर से एक साल पहले लागू किए गए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 को प्रदेश में लागू कर दिया है. नए मोटर व्हीकल एक्ट के संसोधित जुर्मानों की अधिसूचना राज्य सरकार ने बुधवार को जारी की. गहलोत सरकार ने 36 जुर्मानों में संसोधन किया है. नई जुर्माना राशि के अनुसार अब बिना लाइसेंस या फिर गलत लाइसेंस से वाहन चलाया तो पांच हजार वहीं बिना सीट बेल्ट और हेलमेट के वाहन चलाने पर एक हजार का जुर्माना चुकाना होगा. जुलाई 2019 में केन्द्र सरकार की ओर से नए मोटर एक्ट के प्रावधानों को लागू किया गया था. इस एक्ट पर गहलोत सरकार ने भारी जुर्माना राशि बताते हुए रोक लगा दी थी. इसको लेकर केन्द्र और राज्य सरकार के बीच लगातार विवाद चलता रहा. गहलोत सरकार ने इस एक्ट के तय जुर्मानों में कटौती की है. हालांकि कुछ जुर्माने यथावत भी रखे हैं.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में सड़क सुरक्षा नियमों की पालना में घोर लापरवाही बरतने वाले वाहन चालकों पर कड़ी कार्रवाई करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के इस एक्ट को लागू करने का निर्णय लिया है. सीएम गहलोत ने परिवहन मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास के साथ इस विषय में चर्चा कर पिछले साल 1 सितम्बर से लागू मोटर यान (संशोधन) अधिनियम-2019 के तहत जुर्माना राशि निर्धारण करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.
राज्य सरकार ने प्रदेश में सड़क सुरक्षा नियमों की पालना में घोर लापरवाही बरतने वाले वाहन चालकों पर कड़ी कार्रवाई के उद्देश्य से जुर्माना राशि बढ़ाने का निर्णय लिया है
1 सितम्बर,2019 से लागू मोटर यान(संशोधन)अधिनियम-2019 के तहत जुर्माना राशि निर्धारण करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) July 8, 2020
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सीएम गहलोत ने प्रदेश में सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सड़क दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार गंभीर प्रकृति के अपराधों के लिए जुर्माना राशि भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित राशि के अनुसार ही निर्धारित की है. इसके साथ ही आमजन के साथ-साथ अल्प आय और मध्य वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए वाहन चालन से जुड़े कम गंभीर प्रकृति के अपराधों में न्यूनतम जुर्माना राशि निर्धारित की है.
मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार के लिए प्रदेशवासियों के जीवन की रक्षा सर्वोपरि है. इसलिए सड़क सुरक्षा नियमों की पालना सुनिश्चित करवाने और दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से वाहन चालन से जुड़े अपराधों के प्रति कड़ा रूख अपनाया जा रहा है. सीएम गहलोत ने आमजन से अपील की है कि वे वाहन चलाते समय सड़क सुरक्षा संबंधी सभी नियमों की आवश्यक रूप से पालना करें. यह उनके जीवन की रक्षा के लिए बेहद जरूरी है. सीएम गहलोत ने अधिकारियोें को भी निर्देश दिए हैं कि वे सड़क सुरक्षा के नियमों के उल्लंघन और वाहन चालन में लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई करें ताकि प्रदेश में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को न्यूनतम स्तर पर लाया जा सके.
प्रदेशवासियों के जीवन की रक्षा सर्वोपरि है। इसलिए सड़क सुरक्षा नियमों की पालना सुनिश्चित करवाने, दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से वाहन चालन से जुड़े अपराधों पर कड़ा रूख अपनाया जा रहा है। आमजन से अपील है वाहन चलाते समय सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों की आवश्यक रूप से पालना करें।
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) July 8, 2020
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परिवहन विभाग की ओर से मोटर यान अधिनियम-2019 में संशोधन के लिए स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार, सड़क पर माल परिवहन वाले वाहनों को चालक द्वारा रोकने अथवा तोल करने से इनकार करने और क्षमता से अधिक माल परिवहन (ओवरलोड) को सड़क सुरक्षा के प्रति घोर लापरवाही मानते हुए इन अपराधों के लिए 40 हजार रूपए और न्यूनतम 20 हजार रूपए जुर्माना राशि निर्धारित की गई है. कम गंभीर प्रकृति के वाहन चालन अपराधों के लिए जुर्माना राशि 100 रूपए से 1000 रूपए तक तथा लाल बत्ती जम्प करने, सड़क चिन्ह की अवहेलना करने, पार्किंग नियम तोड़ने, अनाधिकृत सायरन या लाइट लगाने, वाइपर नहीं होने, काली फिल्म लगाने जैसे सामान्य श्रेणी के अपराधों के लिए जुर्माना राशि न्यूनतम 100 रूपए ही रखी गई है.
सड़क दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार गंभीर प्रकृति के अपराधों हेतु प्रशमन राशि GoI द्वारा प्रस्तावित राशि के अनुरूप निर्धारित की है।आमजन के साथ-साथ अल्प आय,मध्य वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए वाहन चालन से जुड़े कम गंभीर प्रकृति के अपराधों मे न्यूनतम जुर्माना राशि निर्धारित की है
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) July 8, 2020