पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की फोटो से छेड़छाड़ (मॉर्फ) से तैयार फोटो को सोशल मीडिया पर शेयर करने के मामले में गिरफ्तार बीजेपी नेता प्रियंका शर्मा की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली है. ममता बनर्जी की फोटो के साथ छेड़छाड़ कर उसे सोशल मिडिया पर शेयर करने के आरोप में प्रियंका को जेल में बंद कर दिया गया था. अब उन्हें सशर्त बैल मिल गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर प्रियंका शर्मा फेसबुक पोस्ट पर माफी मांगती हैं तो ही उन्हें जमानत दी जाएगी. उन्हें तुरंत जमानत पर रिहा किया जाए. बाहर आते ही उन्हें मांफी मांगनी होगी. कोर्ट के इस फैसले को प्रियंका शर्मा ने मान लिया है.
मामले में सुनवाई के दौरान प्रियंका के वकील ने कहा कि यह मामला कानून के उल्लंघन से जुड़ा है. एक मीम के लिए किसी व्यक्ति को 14 दिन तक हिरासत मे रखना कहां तक जायज है. वकील की इस दलील पर जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने कहा कि प्रियंका शर्मा को इस तस्वीर के लिए माफी मांगनी ही चाहिए. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तभी खत्म हो जाती है जब यह किसी के अधिकारों का उल्लंघन करती हो.
बता दें कि बीजेपी युवा मोर्चा की नेता प्रियंका शर्मा ने फेसबुक पर एक ऐसी फोटो कथित रूप से शेयर की थी जिसमें न्यूयॉर्क में ‘मेट गाला’ समारोह में मौजूद एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की तस्वीर में छेड़छाड़ कर उसमें प्रियंका की जगह ममता बनर्जी का चेहरा लगाया गया था. बाद में तृणमूल कांग्रेस के नेता विभास हाजरा की शिकायत पर प्रियंका शर्मा को पश्चिम बंगाल पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि) और सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत 10 मई को गिरफ्तार किया था. इसके बाद हावड़ा की स्थानीय अदालत ने 11 मई को प्रियंका को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए थे.