पॉलिटॉक्स न्यूज़. केन्द्र सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया है. लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइंस सरकार ने जारी कर दी है. कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है. गाइडलाइंस के मुताबिक, लॉकडाउन तीन फेज में खुलेगा. सरकार ने पहले फेज के तहत 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, सैलून, रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत दे दी है. हालांकि सरकार ने शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी है. सरकार ने कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ाने की घोषणा कर दी है और कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से गतिविधियों को शुरू किया जाएगा. आइए देखते हैं फेज 1, फेज 2 और फेज 3 में किन-किन गतिविधियों की इजाजत होगी और किस पर प्रतिबंध रहेगा.
फेज 1
8 जून 2020 से सभी धार्मिक स्थल खुल जाएंगे. होटल, रेस्त्रां और दूसरे हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज की शुरुआत हो जाएगी. शॉपिंग मॉल्स भी खुल जाएंगे. इनके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एसओपी जारी की जाएगी.
फेज 2
स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल, ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टिट्यूट आदि को खोलने का फैसला जुलाई 2020 में लिया जाएगा. इसके लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों, संस्थाओं, अभिभावकों और सभी हितधारकों के साथ विचार विमर्श किया जाएगा.
फेज 3
अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल्स, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडोटोरियम को फेज 3 में खोला जाएगा. हालांकि, इससे पहले एक बार स्थिति की समीक्षा की जाएगी. तीसरे चरण में ही सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक गतिविधियों को खोलने का फैसला लिया जाएगा.
इसके अलावा देश में अब नाइट कर्फ्यू अभी भी जारी रहेगा, हालांकि इसके लिए समय में बदलाव किया गया है. जिसके तहत अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक गैर जरूरी काम से बाहर निकलने पर रोक रहेगी. लॉकडाउन 4 तक यह समय शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक था. वहीं यात्रा करते समय या ऑफिस में काम करते समय अथवा सार्वजनिक स्थान पर मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा, किसी भी स्थान पट भीड़ जमा नहीं हो सकेगी. सैलून खोलने की मिली इजाजत.
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वहीं यह भी बता दें, गृहमंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि देश के सभी कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 जून तक जारी रहेगा. कंटेनमेंट जोन की पहचान जिला अधिकारियों के द्वारा की जाएगी. कंटेनमेंट जोन में केवल जरूरी गतिविधियों की छूट रहेगी. कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन नियमों को सख्ती से लागू करने को कहा गया है. मेडिकल इमर्जेंसी के अलावा किसी व्यक्ति को कंटेनमेंट जोन से बाहर जाने या बाहर से से कंटेनमेंट जोन में जाने की इजाजत नहीं होगी. राज्य बफर और जोन की भी पहचान कर सकते हैं.