जयपुर बम ब्लास्ट केस: गहलोत सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका

jaipur bumb blast case in supreem court now
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जयपुर में 13 मई, 2008 को 8 जगहों पर हुए बम ब्लास्ट केस में राजस्थान की गहलोत सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका, हाईकोर्ट ने बम ब्लास्ट के आरोपी सैफुर उर्फ सैफुर्रहमान, मो.सरवर आजमी, मो सैफ व मो.सलमान की फांसी को रद्द कर सभी को कर दिया था दोषमुक्त, 29 मार्च के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दी गई है चुनौती, वहीं एक अन्य आरोपी शाहबाज हुसैन को इसी मामले में विशेष कोर्ट द्वारा दोषमुक्त करने के आदेश की भी हाईकोर्ट द्वारा पुष्टि करने वाले फैसले को भी एसएलपी के जरिए दी गई है चुनौती, राज्य सरकार की ओर से फिलहाल 5 एसएलपी दायर, राज्य सरकार ने इस मामले के सभी आरोपियों की फांसी की सजा रद्द करने वाले आदेश को निरस्त करने का किया है आग्रह, इससे पहले बम ब्लास्ट में मारे गए व्यक्ति की पत्नी एवं उनके सुपुत्र ने राज्य सरकार से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है एसएलपी, वहीं दोषमुक्त हुए आरोपियों की ओर से भी दायर की गई है केविएट, ताकि फैसले से पहले सुना जाए उनका भी पक्ष, आगामी दिनों में केस की सुनवाई होने की संभावना.

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