कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर बड़ी खबर, वीर सावरकर पर विवादित बयान के मामले में राहुल गांधी पर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कोर्ट ने लगाया 200 रूपए का जुर्माना, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने लगातार पेशी से गायब रहने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर लगाया ये जुर्माना, इसके साथ ही अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चेतावनी भी दी कि 14 अप्रैल 2025 को राहुल गांधी कोर्ट में हर हाल में हों हाजिर, यदि इस तारीख को वह पेश नहीं हुए तो उन पर हो सकती है कड़ी कानूनी कार्रवाई, बता दें वकील नृपेंद्र पांडेय ने वर्ष 2022 में धारा 156 (3) दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) के तहत नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज कराई थी शिकायत, शिकायत पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी कर किया था तलब, वकील नृपेन्द्र पांडेय ने परिवाद में आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने 17 दिसंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वीर सावरकर को ‘अंग्रेजों का नौकर’ और ‘पेंशन लेने वाला’ कहा था