कांग्रेस नेता व पूर्व राज्यमंत्री गोपाल केसावत को हुई एक साल जेल और लगा 20 लाख रुपए का जुर्माना, चेक बाउंस के मामले में मैट्रो-1 की एनआई एक्ट की विशेष अदालत ने गोपाल केसावत को सुनाई यह सजा, केसावत ने परिवादी ऋषिकेश शर्मा से लिए थे 15 लाख रुपए उधार, केसावत ने रुपए लौटाने के लिए परिवादी को दिए थे 2 चेक, लेकिन दोनों चेक ही हो गए बाउंस, यह पूरा मामला है वर्ष 2017 का, बता दें इस मामले में परिवादी की ओर से कहा गया था कि चेक बाउंस होने के बाद आरोपी गोपाल केसावत को विधिक नोटिस देकर रुपए लौटाने के लिए भी कहा गया था, लेकिन केसावत ने नहीं लौटाए रुपए, जिसके बाद अदालत में परिवाद किया गया दायर, कोर्ट ने जुर्माने की राशि परिवादी को देने के दिए हैं आदेश