मध्यप्रदेश की धरती पर नहीं चलने दूंगा लव जिहाद, जल्द लाएंगे कानून: सीएम शिवराज सिंह

योगी सरकार के अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद बीजेपी शासित प्रदेशों में तेज हुई लव जिहाद पर कानून लाने की मुहिम, शिवराज सिंह ने लव जिहाद को बताया देश को तोड़ने का षडयंत्र, हरियाणा सरकार भी कानून बनाने की तैयारी में

Shivraj Singh Chouhan Cm Of M
Shivraj Singh Chouhan Cm Of M

Politalks.News/MadhyaPradesh. योगी सरकार के लव जिहाद (Love Jihad) पर कानून लाने के ऐलान के बाद से ही बीजेपी शासित राज्यों में इस मसले पर कानून बनाने की बात जोरों शोरों से चल रही है. यूपी के बाद हरियाणा की खट्टर सरकार और मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने भी लव जिहाद पर कानून लाने का ऐलान किया था. प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इस संबंध में कानून लाने की बात कही थी. इसी बीच मध्य प्रदेश में लव जिहाद का जिक्र करते हुए सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं मध्य प्रदेश की धरती पर ‘लव जिहाद’ चलने नहीं दूंगा. सीएम शिवराज ने कहा कि लव जिहाद देश को तोड़ने का षड्यंत्र है और हम इसे किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि उसके लिए हम कानून बना रहे हैं.

शिवराज चौहान ने आगे कहा कि मैं कोई कसर नहीं छोडूंगा परन्तु मैं आपसे चाहता हूं कि ऐसे तत्व जो समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो धर्मांतरण के नाम पर, चाहे दूसरे नाम पर हों, कुछ लोग संगठन बनाकर उनकी आड़ में अपने स्वार्थों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को अलग-थलग कीजिए.

बता दें, एमपी सरकार ने लव जिहाद रोकने के लिए काूनन धर्म स्वातंत्रय विधेयक का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है. इसमें लव जिहाद करने वाले को 10 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है. बुधवार को इसे लेकर मंत्रालय में एक बैठक भी हुई. ड्राफ्ट में लव जिहाद में मदद करने वाली संस्था का पंजीयन रद्द करने के साथ ही उसकी फंडिंग रोकने की बात भी कही गई है. इसके साथ ही बगैर आवेदन धर्मांतरण कराने वाले धर्मगुरु, काजी, मौलवी या पादरी को भी पांच साल की सजा का प्रावधान रखा गया है.

माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार विधानसभा सत्र में ‘लव जिहाद’ विधेयक लाएगी. सत्र 28 दिसंबर से शुरू होगा. इस सत्र में राज्य सरकार ‘लव जिहाद’ के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए मध्यप्रदेश धर्म स्वातंत्र्य विधेयक-2020 पेश कर सकती है. 28 से 30 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में तीन बैठकें होंगी. उन्होंने कहा कि इस सत्र में कई महत्वपूर्ण सरकारी विधायी कार्य निपटाए जाएंगे.

इससे पहले योगी सरकार ने ‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020‘ को मंजूरी दे दी है. इसके तहत अब प्रदेश में बलपूर्वक, झूठ बोलकर, लालच देकर या अन्य किसी कपटपूर्ण तरीके से अथवा विवाह के लिए धर्म परिवर्तन गैर जमानती अपराध होगा. शादी के लिए ‘जबरन धर्मांतरण’ को इस क़ानून में अमान्य क़रार दिया गया है. मामले में एक से 10 साल तक जेल हो सकती है और 15 हज़ार से 50 हज़ार रुपए तक का जुर्माना भी लगाया गया है. राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही यह कानून प्रभावी हो जाएगा.

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योगी सरकार के बाद हरियाणा सरकार भी ‘लव जिहाद’ के खिलाफ जल्द कानून लेकर आने की तैयारी में है. हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ‘लव जिहाद’ पर कानून लाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ के पुल बांधे हैं.

मंत्री विज ने ट्वीट कर लिखा, ‘उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद. उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के गुनहगारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए योगी कैबिनेट ने इस कानून पर अंतिम मुहर लगा दी है. हरियाणा भी ‘लव जिहाद’ पर शीघ्र कानून बनाएगा.

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