सुप्रीम कोर्ट ने पाटीदार नेता हार्दिक पटेल की 2 साल की सजा मामले में तत्काल सुनवाई करने की याचिका को ठुकरा दिया है. हाल ही में हार्दिक ने 4 साल पुराने दंगा मामले में तुरंत सुनवाई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका में दंगा से संबंधित उनकी सजा को निलंबित करने की मांग की, ताकि वह आगामी लोकसभा चुनाव लड़ सकें। इसे सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर नकार दिया है. लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 4 अप्रैल है.
दरअसल, तोड़-फोड़ के एक मामले में निचली अदालत ने हार्दिक को 2015 में बीजेपी विधायक ऋषिकेश पटेल के कार्यालय में तोड़फोड़ करने के मामले में विसनगर कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए 2 साल की जेल की सजा सुनाई थी. केस में हार्दिक के साथ लालजी पटेल को भी दोषी करार दिया गया है. फिलहाल हार्दिक जमानत पर हैं. हार्दिक हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए थे और उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर की थी. पहले गुजरात हाईकोर्ट द्वारा सुजा पर रोक और अब सुप्रीम कोर्ट के तत्काल सुनवाई मामले में इनकार करने पर हार्दिक पटेल का लोकसभा चुनावों में उतरना नामुमकिन हो गया है. हार्दिक पटेल गुजरात की जामनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले थे.