गुजरात उच्च न्यायालय में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सूरत की एक अदालत के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई आज, पिछले सप्ताह 2019 के मोदी उपनाम मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाने से कर दिया था इनकार सूरत अदालत ने, अब राहुल गांधी की अपील पर हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक करेंगे सुनवाई, सजा में राहत मिलने की जताई जा रही पूरी पूरी उम्मीद, इससे पहले याचिका पर सुनवाई करने जा रही न्यायमूर्ति गीता गोपी ने मामले से खुद को कर लिया था अलग, सूरत में एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने 23 मार्च को गांधी को 2019 के आम चुनावों से पहले मोदी उपनाम के बारे में की गई एक टिप्पणी के लिए एक आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहरा सुनाई थी दो साल की जेल की सजा, सजा के चलते राहुल गांधी को 24 मार्च को केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद के रूप में घोषित कर दिया गया था अयोग्य, 3 अप्रैल को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने फैसले के खिलाफ गुजरात सत्र अदालत के समक्ष दायर की थी अपील और ले ली थी जमानत, 20 अप्रैल को अदालत ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की याचिका को कर दिया था खारिज, जिसके बाद राहुल गांधी ने उच्च न्यायालय में सजा स्थगित करने के लिए दायर की थी अपील।