arvind kejriwal
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प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री मांगे जाने के मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सुनाया फैसला, गुजरात हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री की डिग्री मांगे जाने के मामले में शुक्रवार को सुनाया अपना फैसला, हाई कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश को किया खारिज, जिसमें गुजरात यूनिवर्सिटी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के बारे में जानकारी देने का दिया गया था निर्देश, इस आदेश को एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव ने किया रद्द, वही कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी लगाया 25,000 रुपये का जुर्माना, यह रकम अरविंद केजरीवाल को गुजरात राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के पास करवानी होगी जमा, केजरीवाल ने पीएम के डिग्री प्रमाण पत्र का मांगा था विवरण, कोर्ट ने इसपर कहा- इसकी नहीं है कोई जरूरत, वही इस मामले में केजरीवाल ने ट्वीट कर दी अपनी प्रतिक्रिया और कहा- क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके PM कितना पढ़े हैं? कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का ज़बरदस्त विरोध किया क्यों?, और उनकी डिग्री देखने की माँग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जायेगा? ये क्या हो रहा है? अनपढ़ या कम पढ़े लिखे PM देश के लिए बेहद हैं ख़तरनाक

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