31 अक्टूबर तक निकाय चुनाव कराने के हाइकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी गहलोत सरकार

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1 Oct 2020
Politalks.News/Rajasthan. राजस्थान हाइकोर्ट ने बुधवार को प्रदेश के जयपुर, जोधपुर और कोटा के नव सृजित 6 नगर निगमों और 129 नगरीय निकायों में चुनाव कराने की समय सीमा बढ़ाने से इनकार करते हुए इस संबंध में अशोक गहलोत सरकार की ओर से पेश प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए 31 अक्टूबर तक चुनाव कराने के आदेश दिए. अब गहलोत सरकार राजस्थान हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने जा रही है. बुधवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने जा रही है. डोटासरा ने कहा कि प्रदेश में लगातार कोरना का संक्रमण फैल रहा है और खासकर उन शहरों में इसका असर ज्यादा है जहां नगर निगम और निकाय के चुनाव होने हैं. ऐसे में राज्य सरकार ने यह निर्णय किया है कि हाइकोर्ट के फैसले खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जाए. यह भी पढ़ें: ‘मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए’ जैसी हो गई है कांग्रेस की हालत: सतीश पूनियां कोरोना के बीच चुनाव नहीं कराने को लेकर भाजपा नेताओं से बात कर बनाएंगे आम सहमति- प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि प्रदेश भाजपा के नेता भी इन चुनावों को लेकर चिंतित है क्योंकि चुनाव होने पर कोरोना संक्रमण बढ़ेगा. ऐसे में हम भाजपा के नेताओं से बात कर रहे हैं कि आम सहमति बनाकर सुप्रीम कोर्ट जाया जाए और इस आधार पर हमें राहत मिले. अगर चुनाव टाला जा सके तो टल जाएं. हालांकि इसके साथ डोटासरा ने यह भी कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट से सरकार को राहत नहीं मिलती है तो कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है.