अनलॉक 6.0 के लिए गहलोत सरकार ने जारी की गाइडलाइन, कन्टेन्मेंट जोन में 30 नवंबर तक लॉकडाउन

Council of Ministers meeting today at CM residence for the second anniversary of Rajasthan Government
2 Nov 2020
Politalks.News/Rajasthan/Corona. प्रदेश में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए गहलोत सरकार ने 1 से 30 नवंबर तक के लिए लॉकडाउन की नई गाइडलाइन जारी कर दी है. प्रदेश सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक 16 नवंबर तक स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान और कोचिंग इंस्टिट्यूट फिर से बंद कर दिए गए हैं. स्वीमिंग पुल, सिनेमा घर, थियेटर, मल्टिप्लैक्स, मनोरंजन पार्क और ऐसी तमाम जगहें जहां बड़ी संख्या में लोग जुट सकते हैं उन्हें 30 नवंबर तक खोलने की इजाजत नहीं है. बता दें, इससे पहले यह खबर आई थी कि कोरोना काल में प्रदेश में स्कूल और कोचिंग संस्थान चरणबद्ध तरीके से खोलने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार कर ली गई है. राज्य सरकार के गृह विभाग की ओर से गाइडलाइंस का प्रारूप तैयार कर लिया गया है. इसे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा शिक्षा विभाग को उनके सुझावों के लिए भेजा गया है. यह भी पढ़ें: नगर निगम चुनाव सम्पन्न, बीजेपी ने शुरू की पार्षदों की बाड़ाबंदी तो कांग्रेस बोली हमें नहीं बाड़ाबंदी की जरूरत गौरतलब है कि देश में कोरोना का कहर अब भी जारी है. कोरोना वायरस से भारत में 1 लाख 22 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 81 लाख के पार पहुंच गया है. 1 नवंबर से देश में ‘अनलॉक 6.0’ (Unlock 6.0) की शुरुआत हो चुकी है. हालांकि केंद्र सरकार ने इसे लेकर कोई नई गाइडलाइंस जारी नहीं की है. गृह मंत्रालय (MHA) की तरफ से इस हफ्ते की शुरुआत में कहा गया कि कन्टेन्मेंट जोन में ढील नहीं दी जाएगी और बीते महीने अनलॉक के दिशानिर्देश 30 नवंबर तक लागू रहेंगे. गृह मंत्रालय के अनुसार कन्टेन्मेंट जोन में लॉकडाउन 30 नवंबर तक सख्ती के साथ लागू रहेगा.