Politalks.News/Rajasthan. प्रदेश में सोमवार को आई चिकित्सा विभाग की कोरोना अपडेट रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घण्टों में कोरोना संक्रमण के 1498 नए मामले ही सामने आए हैं. हालांकि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है लेकिन सोमवार की रिपोर्ट में इतने कम आंकड़े आना का मुख्य कारण यह रहा कि बीते दिन में सिर्फ 20,040 लोगों की ही कोरोना जांच हुई, जो कि बाकी दिनों से आधी भी नहीं है. इससे पहले 30 मई को राज्य में 49434 और 29 मई को 52201 लोगों की कोरोना जांच हुई थी. वहीं कोरोना से हुई मौतों की संख्या में भी कोई खास कमी नहीं आ रही है, बीते 24 घण्टों में प्रदेश में 68 लोगों की कोरोना से मौत हुई है. वहीं 8 हजार लोगों की रिकवरी के बाद अब प्रदेश में 42654 नए एक्टिव केस रह गए हैं.
राजस्थान में अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, फार्मा कम्पनी या इससे जुड़ी अन्य यूनिट्स लगाने वालाें को गहलोत सरकार देगी रियायत
कोरोना महामारी की दूसरी लहर में बने विकट हालातों से सबक लेते हुए प्रदेश की गहलोत सरकार ने अब राजस्थान को बड़ा मेडिकल हब बनाने की तैयारी कर ली है. निजी सेक्टर के बड़े हॉस्पिटल ग्रुप राज्य में आएं और नए अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, फार्मा कम्पनियां या मेडिकल से संबंधित अन्य गतिविधियां शुरू करें, इसके लिए नियमों में कई तरह की रियायत देने का निर्णय लिया गया है. इसमें भू-उपयोग परिवर्तन (लैंड यूज चेंज), बिल्डिंग प्लान फीस सहित अन्य शुल्क 100 फीसदी माफ किया जाएगा.
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पूरी फीस होगी माफ- यूडीएच ने जारी किए आदेश
नगरीय विकास विभाग से जारी आदेशों के मुताबिक, अब कोई भी व्यक्ति या संस्था चाहे तो राज्य में किसी भी जगह कृषि भूमि, आवासीय उपयोग की भूमि (इकोलोजिकल, पार्क, खुले स्थान के अलावा) पर अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग होम या मेडिकल सेक्टर के अंतर्गत से संबंधित गतिविधियां शुरू कर सकता है. इसके लिए सरकार जमीन का लैंड यूज चेंज और बिल्डिंग प्लान भी मंजूर करके देगी, जिस पर लगने वाली फीस भी सरकार शत-प्रतिशत माफ करेगी. आपको बता दें, अभी तक ऐसी गतिविधियां शुरू करने के लिए कॉमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल उपयोग की जमीन होना जरूरी होता है.
इसके अलावा सरकार की ओर से लीज राशि और 90ए पर लगने वाले प्रीमियम शुल्क पर भी छूट दे सकती है. इसके लिए सरकार अलग से छूट के आदेश जारी करेगी. इसके अलावा अन्य किसी भी तरह की छूट की जरूरत होगी तो उसे राज्य सरकार के स्तर पर प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया जाएगा और सरकार स्तर पर ही उसका निर्णय होगा.
यही नहीं, राज्य में किसी स्थान पर यूआईटी, विकास प्राधिकरण या अन्य निकाय की ओर से कॉलोनी बसा दी है और वहां कोई व्यक्ति या संस्था मेडिकल सेक्टर से जुड़ी गतिविधियां शुरू करना चाहता है तो उसके लिए कॉमर्शियल के अलावा मिक्स लैंडयूज और इंस्टीट्यूट उपयोग की लीज डीड जरूरी होगा. ऐसे मामले में भी सरकार बिल्डिंग प्लान पर लगने वाले शुल्क में छूट देगी.
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ये शर्तें माननी होंगी कम्पनियों को- प्रदेश में उक्त गतिविधियों के लिए सरकार से रियायती जमीन और अन्य सुविधाओं के बदले में इन कम्पनियों को सरकार की यह शर्तें करनी होंगी स्वीकार-
- अस्पताल, मेडिकल कॉलेज या अन्य चिकित्सा सुविधा शुरू करने के लिए व्यक्ति को 31 मार्च 2022 तक संबंधित क्षेत्र की स्थानीय निकाय में प्रस्ताव देना होगा.
- व्यक्ति या संस्थान को अप्रूवल मिलने के बाद प्रोजेक्ट का काम दिसम्बर 2025 तक पूरा करना होगा. ऐसा नहीं करने पर सभी छूट वापस ले ली जाएगी और शुल्क ब्याज सहित जमा कराना होगा.
- संस्थान या निवेशक को मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की सुविधा अनिवार्य रूप से हर पंजीकृत मरीज को देनी होगी.
- यदि संस्था या निवेशक अपने नए प्रोजेक्ट और मौजूदा संस्थानों के विस्तार के प्रोजेक्ट में पहले किसी भी मद में राशि जमा करा चुकी है तो वह राशि वापस नहीं लौटाई जाएगी.
प्रदेश में बीते 24 घण्टों में सामने आए कोरोना के नए संक्रमित मामलों में जयपुर से 220, अलवर 135, जोधपुर 127, हनुमानगढ़ 110, श्रीगंगानगर 109, झुंझुनूं 104, बीकानेर 68, सीकर 59, जैसलमेर 52, चूरू 44, कोटा 42, नागौर 39, बाड़मेर 38, पाली 37, उदयपुर 37, दौसा 36, भीलवाड़ा 30, डूंगरपुर 29, भरतपुर 25, बांसवाड़ा 20, अजमेर 19, बूंदी 16, राजसमंद 16, झालावाड़ 15, प्रतापगढ़ 15, बारां 13, चित्तौड़गढ़ 9, सवाईमाधोपुर 9, जालौर 8, करौली 7, सिरोही 6 और टोंक से 4 नए कोरोना संक्रमित आए हैं सामने.
वहीं बात करें प्रदेश में होने वाली मौतों की तो बीते 24 घण्टों में सबसे ज्यादा जयपुर में 18, उदयपुर 8, बीकानेर 5, श्रीगंगानगर 5, हनुमानगढ़ 4, झुंझुनूं 4, अजमेर 4, राजसमंद 3, भीलवाड़ा 2, टोंक 2, कोटा 2, जोधपुर 2, नागौर, प्रतापगढ़, सवाईमाधोपुर, अलवर, बारां, बूंदी, दौसा, धौलपुर और झालावाड़ में एक-एक मरीज की मौत हुई है.