कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सतर्क हुई गहलोत सरकार, भीड़-भाड़ वाले सभी कार्यक्रमों पर लगी रोक

राजस्थान में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए किसी भी प्रकार के भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल-कूद, मनोरंजन संबंधी, सांस्कृतिक व धार्मिक समारोह और मेलों, हाट बाजारों पर जारी रहेगा प्रतिबंध, सीएम गहलोत के निर्देशों के बाद प्रदेश के गृह विभाग ने जारी किए आदेश

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Politalks.News/Rajasthan. देश के साथ-साथ प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाओं को देखते हुए राज्य की गहलोत सरकार ने अगले आदेशों तक सार्वजनिक रूप से सभी भीड़भाड़ वाले कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है. सरकारी आदेश के अनुसार राजस्थान में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए किसी भी प्रकार के भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल-कूद, मनोरंजन संबंधी, सांस्कृतिक व धार्मिक समारोह और मेलों, हाट बाजारों पर प्रतिबंध जारी रहेगा. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशों के बाद प्रदेश के गृह विभाग ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी किए.

बता दें, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सार्वजनिक कार्यक्रमों के सुपर स्प्रेडर इवेंट में बदलने की संभावना जताते हुए चिंता व्यक्त की थी. इसके बाद अब राज्य सरकार ने भी भीड़भाड़ के आयोजनों पर रोक के आदेश जारी किए है. इस सम्बंध में गृह विभाग की ओर से संशोधित कोरोना गाइडलाइन जारी कर दी गई है. प्रमुख शासन सचिव, गृह अभय कुमार ने सभी जिला कलेक्टर, पुलिस आयुक्त एवं पुलिस अधीक्षक को पत्र लिख कर आदेश जारी किया है.

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गृह विभाग की ओर से जारी की गई संशोधित कोरोना गाइडलाइन के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के कोविड उपयुक्त व्यवहार एवं कोरोना प्रोटोकॉल की पालना नहीं करने से कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर का कारण बन सकता है. गाइडलाइन में बताया गया है कि कोरोना संक्रमण अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है इसलिए कोविड-19 संक्रमण की संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी प्रकार के भीड़-भाड़ वाले कार्यक्रम यथा-धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैलियों आदि का आयोजन ना हो.

प्रमुख शासन सचिव, गृह ने इस संबंध में 10 जुलाई, 2021 को जारी आदेश का हवाला देते हुए सभी कलेक्टर, पुलिस आयुक्त और पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा है इसमें विभाग की ओर से समस्त जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस आयुक्त को नो-मास्क, नो-मूवमेंट की सख्ती से पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए गए हैं. किसी भी प्रतिष्ठान, बाजार और आमजन आदि द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार के मानदंडो का पालन नहीं किया जाता है तो प्रशासन द्वारा उनके विरूद्ध उपयुक्त कार्यवाही की जाए.

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गौरतलब है किबराज्य सरकार ने 10 जुलाई को कोविड-19 संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत प्रदेश में किसी भी प्रकार के भीड़-भाड़ सम्बन्धी आयोजन यथा सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद, मनोरंजन संबंधी, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह, त्योहारों आदि के आयोजन तथा जुलूस, मेलों एवं हाट बाजारों पर प्रतिबंध के आदेश दिए थे. अब इन्हीं प्रतिबंधों को आगे भी जारी रखे जाने के निर्देश दिए हैं.

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