पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद की मुश्किलें नहीं ले रही कम होने का नाम, शाहजहांपुर में शिष्या से रेप के 11 साल पुराने मामले में शाहजहांपुर की एसीजेएम थर्ड कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारंट, साथ ही कोर्ट में पेश न होने पर फरार भी किया घोषित, इसके आलावा कोर्ट ने आदेश दिया है कि चिन्मयानंद के घर के बाहर और सार्वजनिक स्थान पर आदेश की कापी चस्पा की जाए, गैर जमानती वारंट (NBW) जारी होने के बाद चिन्मयानंद कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, जिस पर वकील ने बीमार होने की दलील दी, लेकिन प्रॉसिक्यूशन ने इस पर एतराज जताया, जिसके बाद कोर्ट ने चिन्मयानंद के वकील की दलील की खारिज, दरसल 2011 में स्वामी चिन्मयानंद पर उनकी शिष्या ने दुराचार का आरोप लगाते हुए दर्ज कराया था मुकदमा, इस मुकदमे की सुनवाई चल रहे थी एसीजेएम थर्ड कोर्ट में, 2044 से लेकर 2022 तक चिन्मयानंद एक भी पेशी पर पेश नहीं हुए कोर्ट में, कोर्ट ने इस मामले को लिया गंभीरता से और चिन्मयानंद के खिलाफ गैर जमानती वारंट किया जारी