लॉकडाउन 4.0 का पहला दिन, शाम 5 बजे तक राज्य सरकारों को मिल जाएगी एडवाइजरी

पहले के मुकाबले 5 जोन में बंटा देश, केंद्र ने राज्य सरकारों को दिए कुछ अधिकार लेकिन अधिक ढील नहीं दिए जाने के स्पष्ट निर्देश, कड़े प्रावधान जोड़े जाने की छूट, राज्यों में बाजार और अन्य छूट का दायरा बढ़ना निश्चित, बाजार खुलने से चलेगा इकॉनोमी का पहिया

लॉकडाउन 4.0
लॉकडाउन 4.0

पॉलिटॉक्स न्यूज. पूरे देश में आज से लॉकडाउन-4 लागू हो गया है. एक नए रंग और नई रियायतों के साथ लागू लॉकडाउन 4.0 देशभर में प्रभावी हो गया है जो 31 मई तक जारी रहेगा. इसके लिए केंद्र ने एडवाइजरी बीती शाम ही जारी कर दी थी. वहीं राज्यों को दिशा निर्देश आज शाम 5 बजे तक जारी कर दिए जाएंगे. केंद्र सरकार ने इस बार राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए हैं जिसकी मांग खासकर गैर भाजपा शासित राज्य लगातार कर रहे थे. लॉकडाउन 4 की सबसे खास बात ये रही कि लॉकडाउन की स्थिति और स्वरूप का फैसला राज्य कर सकेंगे. लॉकडाउन 3.0 की मियाद रविवार को खत्म हो गई थी.

राज्यों के पास यह भी अधिकार होगा कि वे किस क्षेत्र विशेष को अलग-अलग जोन में बांट सकते हैं. राज्यों को ही लॉकडाउन का पालन कराने की जिम्मेदारी दी जाएगी. इस बार केंद्र की ओर से दो नए कंटेंटमेंट जोन और बफर जोन भी जोड़े गए हैं. लेकिन इनके क्षेत्र का निर्धारण करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी. केंद्र सरकार ने जोन निर्धारित करने का अधिकार इस बार राज्यों पर छोड़ा है. सीधे अर्थों में कहा जाए तो सरकार पर काफी हद तक कोरोना संकट पर अधिकार दे दिए हैं कि वे खुद के रिस्क पर फैसला कर सकते हैं. राज्य सरकारें आज शाम तक लॉकडाउन 4.0 के सभी नियम और कायदों के दिशा निर्देश जारी कर देंगे. हालांकि गृह मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है कि राज्य केंद्र की गाइडलाइंस में और ढील नहीं दे सकेते. हां, जरूरत के मुताबिक कड़े प्रावधान जोड़े जा सकते हैं.

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रविवार को जारी एडवाइजरी के मुताबिक, केंद्र सरकार ने पूरे देश को 5 जोन में बांट दिया है. इससे पहले तक देश में रेड, ग्रीन और ऑरेंज सहित 3 जोन बनाए गए थे. इस बार बफर और कंटेनमेंट सहित कुल 5 जोन बनाए गए हैं. बफर जोन को लेकर अभी तक क्या नियम अपनाएं जाएंगे, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है. इधर, एसोचैम के महासचिव दीपक सूद ने कहा कि बाजार खुलने से इकॉनोमी का पहिया चलने लगेगा.

बात करें कंटेनमेंट जोन की तो इस जोन में केवल अनिवार्य सेवाएं मिलेंगी. कंटेनमेंट जोन में आने-जाने पर सख्त पाबंदी होगी. लोगों की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की जाएगी. इस जोन में घर-घर जाकर लोगों की सेहत की जांच की जाएगी. वहीं रेड जोन से जुड़े या नजदीक शहरों को बफर जोन में डाला गया है जहां कोरोना केस तो ज्यादा नहीं लेकिन रेड जोन इलाकों के पास वाले शहर हैं. यहां रेड जोन के मुकाबले रियायतें ज्यादा रहेंगे लेकिन सतर्कता भी ज्यादा रहेगी. सबसे अधिक कोरोना मरीज वाले इलाके पहले की तरह रेड जोन में आएंगे. ऐसे इलाके जहां कोरोना मरीजों की संख्या अधिक थी लेकिन अब हालात सुधर रहे हैं और पिछले 18 दिन में कोई कोरोना मरीज सामने नहीं आया, वे सब इलाके/शहर/जिले आॅरेंज जोन में हैं. जिन इलाकों में पिछले 21 दिन से कोई नया मरीज नहीं है या कोरोना मरीजों की संख्या काफी कम है, वे सभी ग्रीन जोन में हैं.

आइए एक नजर डालते हैं कि आखिर लॉकडाउन 4.0 में क्या क्या रियायतें दी गई हैं…

  • गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन के मुताबिक सभी घरेलू, इंटनेशनल उड़ानें रद्द रहेंगी. रेलवे एवं मेट्रो पर रोक जारी रहेगी. केवल घरेलू मेडिकल सर्विसेज, एयर एंबुलेंस या सुरक्षा संबंधी गतिविधियों को छूट रहेगी. श्रमिक स्पेशल ट्रेन के अलावा 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चालू रहेंगी. डीजीसीए ने 31 मई की आधी रात तक शेड्यूल सभी कॉमर्शियल उड़ानें सस्पेंड कर दी है.
  • लॉकडाउन में सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे. स्कूल-कॉलेज, शैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थान के साथ होटल-रेस्त्रां लोगों के लिए बंद रहेंगे लेकिन रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की इजाजत दी गई है. आॅनलाइन स्टडी और डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी.
  • सैलून और मिठाई जैसी दुकानों को खोलने की इजाजत देने के अधिकार राज्य पर छोड़ गए हैं. कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह की छूट नहीं दी गई है. बस डिपो, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर भी केंटिन बंद रहेगी.
  • राज्यों के बीच यात्री वाहन और बसें भी चलेंगी लेकिन इसमें राज्यों के बीच आपसी सहमति जरूरी है. इससे पूरे देश में फंसे लोग अपनी-अपनी मंजिल तक का सफर सड़क के रास्ते तय कर सकेंगे.
  • स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुलेंगे लेकिन दर्शकों को वहां जाने की इजाजत नहीं होगी. सिर्फ खिलाड़ी ही प्रैक्टिस के लिए उनका उपयोग कर सकेंगे. कोई भी आयोजन नहीं कराया जा सकेगा.
  • जिम, स्वीमिंग पूल, मॉल, सिनेमा और धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे. सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक आयोजनों, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक और अन्य समारोह पर पहले की तरह पाबंदी रहेगी. इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, आॅडिटोरियम, असेम्बली हॉल और ऐसे ही अन्य स्थान भी अभी नहीं खुलेंगे.
  • सभी तरह के धार्मिक और पूजा स्थल आम लोगों के लिए बंद रहेंगे. धार्मिक जुलूस की भी इजाजत नहीं होगी
  • शादी समारोह में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को शामिल होने की इजाजत जारी रहेगी. लॉकडाउन 4 में कमोबेश वैसी ही पाबंदियां हैं लेकिन दुकान खोलने की रियायत को लेकर राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं.
  • शाम 7 बजे से लेकर 7 बजे सुबह तक किसी भी तरीके के मूवमेंट की इजाजत नहीं होगी. स्थानीय अधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी करना होगा. वे अपने क्षेत्राधिकार में इसका पालन कराएंगे. कानूनी प्रावधान के तहत कुछ पाबंदियां लगाई जाएंगी, सीआरपीसी की धारा 144 भी लगाई जा सकती है.
  • बाजार खुलेंगे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सशर्त सड़कों पर दौड़ सकेंगे लेकिन दोनों पर फैसला राज्य सरकार बदल सकती हैं. सैलून, आॅटोमोबाइल वर्कशॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े इत्यादि सभी तरह की दुकानें खुल सकेंगी.
  • ई-कॉमर्स से अब हर तरह का सामान मंगाया जा सकेगा. साथ ही सभी सरकार एव निजी दफ्तरों और उद्योगों में पूरी क्षमता के साथ काम हो सकेगा लेकिन फिजिकल डिस्टेन्सिंग का पालन करना होगा. मास्क लगाना भी अनिवार्य किया गया है. इससे पहले कर्मचारियों की संख्या सीमित रखी गई थी.

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