20 सितंबर से प्रदेश में सबकुछ अनलॉक! पुष्कर और नागौर मेले की लौटेगी रौनक, जानें और कहां हटी रोक

1 से आठवीं तक के स्कूल खोलने की मंजूरी दी, शादी समारोह में अब 200 लोगों हो सकेंगे शामिल, सरकारी और प्राइवेट कार्यालय, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, रेस्टोरेंट सब 100 प्रतिशत उपस्थित क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे, हालांकि हर रोज रात 11 से सुबह 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहेगा

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Politalks.News/Rajasthan. कोरोना के मामलों में लगातार कमी आने के बाद अब प्रदेश की गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में 1 से आठवीं तक के स्कूल भी खोलने की मंजूरी दे दी है. सीएम गहलोत के निर्देश के बाद गृह विभाग ने शुक्रवार को कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर दी है. नई गाइडलाइन के अनुसार शादी समारोह में अब 200 लोगों के शामिल होने की छूट कर दी गई है. वहीं, सरकारी और प्राइवेट कार्यालय, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, रेस्टोरेंट सब 100 प्रतिशत उपस्थित क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे. हालांकि हर रोज रात 11 से सुबह 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहेगा. आपको बता दें, नई गाइडलाइन 20 सितंबर सुबह 5 बजे से लागू होगी.

नई गाइडलाइन के अनुसार आगामी 20 सितंबर से कक्षा 6 से आठवीं और 27 सितंबर से पहली कक्षा से पांचवीं क्लास तक के बच्चों के स्कूल खुलेंगे. पहले फेज में 50% बच्चों को ही स्कूल बुलाया जाएगा. वहीं प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों में अब 100 प्रतिशत कर्मचारियों को बुलाया जाएगा. आपको बता दें, प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से कोविड-9 संक्रमण में कमी के कारण कोरोना संक्रमित मामलों में निरन्तर गिरावट दर्ज की जा रही है. इस हालात में राज्य सरकार ने जन सामान्य की सुविधा एवं आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए कोराना गाइडलाइस के तहत नए दिशानिर्देश जारी किए हैं.

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कोरोना को नई गाइडलाइंस के अनुसार इस प्रकार रहेंगे नए निर्देश

  • शादी-समारोह में अधिकतम 200 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति होगी
  • हालांकि विवाह आयोजन के शेष दिशा निर्देश पूर्व के अनुसार ही लागू रहेंगे
  • प्रदेश के सभी सरकारी- निजी कार्यालयों में समयानुसार 100 प्रतिशत कर्मचारी उपस्थित रहेंगे
  • हालांकि कर्मचारियों को कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करना जरूरी होगा
  • प्रदेश. में विश्वविद्यालय, कॉलेज स्कूल कक्षा 9वीं से 12वीं तक, कोचिंग संस्थानों में शैक्षणिक गतिविधियों को मंजूरी मिल चुकी है
  • राज्य के सरकारी , निजी स्कूलों की कक्षा 6वीं से 8वीं तक की 20 सितंबर से शुरू होगी
  • कक्षा 1 से 5वीं तक की नियमित कक्षाएं 27 सितंबर से 50 प्रतिशत क्षमता के साथ शुरू की जा सकेगी
  • स्कूल के शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ एवं संस्थान आवागमन हेतु संचालित बस, ऑटो एवं कैब के चालक के लिए वैक्सीन की एक डोज अनिवार्य रहेगी
  • शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ, विद्यार्थियों के आवागमन के लिए संचालित स्कूल बस, ऑटो कैब आदि वाहन की बैठक क्षमता के अनुसार ही अनुमत होंगे .
  • नियमित कक्षाओं के अध्ययन के लिए छात्रों की बैठक व्यवस्था इस प्रकार की जायेगी कि प्रत्येक कक्ष में छात्रों की उपस्थिति कमरे की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी.
  • ऑनलाईन, डिस्टेंस लर्निंग अध्यापन का माध्यम जारी रहेगा एवं इसे प्रोत्साहित किया जायेगा.
  • राज्य में शिक्षण गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन के शिक्षण संस्थाओं इनकी पालना करना जरूरी होगा
  • प्रत्येक फ्लोर पर क्लासरूम एवं फैकल्टी रूम में कुर्सियों, सामान्य सुविधाओं को सेनेटाइज किया जाएगा
  • शिक्षण संस्थानों में आने से पूर्व सभी विद्यार्थियों द्वारा अपने माता-पिता/ अभिभावक से लिखित में अनुमति लेना अनिवार्य होगा
  • माता-पिता अपने बच्चों को अभी ऑफलाईन अध्ययन के लिए नहीं भेजना चाहते हैं तो उन पर संस्थान द्वारा उपस्थिति हेतु दबाव नहीं बनाया जायेगा.
  • शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रार्थथा सभा का आयोजन नहीं किया जायेगा.
  • अध्ययन अवधि के दौरान संस्थान में एवं आवागमन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
  • शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रत्येक शैक्षणिक व अआशैक्षणिक स्टाफ, विद्यार्थी को स्क्रीनिंग बाद ही प्रवेश दिया जावे.
  • संस्थान में किसी भी स्थान पर विद्यार्थी, अभिभावक, कर्मचारी अनावश्यक रूप से एकत्रित न हो.
  • संस्थान परिसर में स्थित कैंटीन को आगामी आदेशों तक बंद रखा जायेगा.
  • मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे रेलिंग्स, डोर हैण्डलस एवं सार्वजनिक सतह, फर्श, आदि. प्रतिदिन सेनेटाईज किया जाएगा.
  • खिड़की-दरवाजों को खुला रखा जावे ताकि हवा का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित रहे.
  • संस्थान में प्रतिदिन काम में आने वाली स्टेशनरी एवं अन्य उपकरणों को सेनेटाईज कराना अनिवार्य होगा.
  • सार्वजनिक स्थान पर थूंकने पर प्रतिबंध हो एवं उल्लंघन किये जाने पर नियमानुसार जुर्माना वसूला जाए.
  • संस्थान परिसर में किसी भी विद्यार्थी ,शिक्षक, कार्मिक के कोविड पॉजिटिव या फिर संभावित संक्रमण की स्थिति बनने पर संस्थान द्वारा संबंधित कक्ष को 40 दिनों के लिए बंद किया जायेगा.
  • किसी विद्यार्थी,शिक्षक, कार्मिक में कोविड-9 के लक्षण पाये जाने पर उसे तुरन्त निकटस्थ अस्पताल, कोविड सेन्टर में ईलाज, आईसोलेशन के लिए भर्ती करवाया जायेगा एवं संस्थान द्वारा एंबुलेंस की व्यवस्था की जावेगी.
  • जनजातीय विकास विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय, आश्रम छात्रावास एवं मां बाड़ी केन्द्र 20 सितम्बर से खुलेंगे
  • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावास को भी 20 सितम्बर से संचालित करने की अनुमति होगी.
  • रेस्टोरेन्ट उपलब्ध क्षमता अनुसार प्रातः 9 बजे से रात्रि 10 बजे तक अनुमत होंगे.
  • सिनेमा हॉल्स, थियेटर , मल्टीप्लेक्स को 100 प्रतिशत क्षमता के साथ प्रातः 9: बजे से रात्रि 10 बजे तक केवल उन व्यक्तियों के लिए खोलने की अनुमति होगी, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की कम-से-कम एक डोज लगवा ली हो.
  • जिम, योगा सेंटर को प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक केवल उन व्यक्तियों हेतु खोलना अनुमत होगा, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की कम-से-कम एक डोज लगवा ली हो.
  • जिला कलेक्टर की अनुमति से प्रदेश में पशु हाट मेलों का आयोजन 20 सितंबर से किया जा सकेगा.
  • प्रदेश में संचालित स्विमिंग पूल्स 20 सितंबर से उन व्यक्तियों हेतु खोलना अनुमत होगा, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की कम-से-कम एक डोज लगवा ली हो.
  • प्रदर्शनी / सामाजिक कार्यक्रम प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक अधिकतम 200 व्यक्तियों की संख्या के साथ केवल उन व्यक्तियों के लिए अनुमत होगा जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की कम-से-कम एक डोज लगवा ली हो.
  • किसी भी प्रकार के सार्वजनिक आयोजन जैसे-राजनैतिक, खेल-कूद सम्बन्धी, मनोरंजन, सांस्कृतिक एवं धार्मिके, समारोह, जुलूस, त्योहारों का आयोजन, मेलों, हाट बाजार की अनुमति नहीं होगी.

गृह विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार निर्देशित किया गया है कि सभी जिला कलेक्टर, पुलिस आयुक्त द्वारा कोरोना गाइड लाइन की सख्ती से पालना करवाई जाए. जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त द्वारामाइक्रो कन्टेनमेन्ट जोन्स के अंदर स्थानीय आवश्यकता के अनुसार उपरोक्त प्रतिबंधों के अलावा अन्य सख्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं. वार्ड / गांव / शहर में संभावित भीड़-भाड़ के क्षेत्रों में एन.सी.सी / एन.एस.एस /जनअनुशासन कमेटी आदि का सहयोग लेकर कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करवाएं.

वहीं अब 20 सितंबर के बाद कलेक्टर की अनुमति से पशु मेले लग सकेंगे. इनमें कोरोना गाइडलाइन का ख्याल रखना होगा. राजस्थान के पश्चिमी जिलों में बड़े पैमाने पर पशु मेलों में मवेशियों और कृषि औजारों की खरीद-फरोख्त होती है. पुष्कर और नागौर के पशु मेले दुनिया में प्रसिद्ध हैं.

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