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चुनाव आयोग के कामकाज पर उठे सवाल! रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा! EC ने दावे पर दिया ये जवाब!

23 सितंबर 2026
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चुनाव आयोग के कामकाज पर उठे सवाल! रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा! EC ने दावे पर दिया ये जवाब!

चुनाव आयोग में मतभेद का दावा, 14 बार उठीं आपत्तियां! EC ने कहा- SIR समेत सभी फैसले सर्वसम्मति से. I Gyanesh Kumar I Sukhbir Singh Sandhu I Vivek Joshi  

भारत के चुनाव आयोग से जुडी बड़ी खबर, एक मीडिया रिपोर्ट में चुनाव आयोग को लेकर किया गया बड़ा दावा, चुनाव आयोग के कामकाज और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों को लेकर आयोग के भीतर ही गंभीर असहमति सामने आने का किया गया दावा, इंडियन एक्सप्रेस की एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले करीब 10 महीनों में कम से कम 14 बार विभिन्न फैसलों और निर्देशों पर आपत्तियां दर्ज कीं, इन आपत्तियों का संबंध नए मतदाताओं के पंजीकरण, मतदाता सूची से नाम हटाने और बहाल करने, अपीलों तथा वोटर डेटा से जुड़े IT सिस्टम के नियंत्रण से बताया गया, रिपोर्ट के अनुसार, दोनों चुनाव आयुक्तों ने काम के बंटवारे और IT विभाग की निगरानी को लेकर कैबिनेट सचिव को भी अलग-अलग पत्र लिखे और कुछ फैसलों को लेकर नियमों के उल्लंघन की बात उठाई, वही विवाद का एक अहम पहलू ECINet सिस्टम और ERO के अधिकारों से जुड़ा है, जहां यह सवाल सामने आया कि अगर निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी किसी मतदाता को योग्य मानता है, लेकिन सॉफ्टवेयर उस फैसले को दर्ज करने की अनुमति नहीं देता, तो अंतिम नियंत्रण किसके पास है, मीडिया रिपोर्ट में गोवा के 97 मतदाताओं का मामला भी आया सामने, जहां पात्र पाए जाने के बावजूद सॉफ्टवेयर में उनके नाम दर्ज करने का विकल्प नहीं था उपलब्ध, वहीं पश्चिम बंगाल में SIR से जुड़े लाखों मामलों और नए मतदाताओं के लिए फॉर्म-6 में किए गए बदलावों को लेकर भी उठाए गए सवाल, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग एक तीन सदस्यीय संवैधानिक संस्था है और कानून के मुताबिक उसके कामकाज में सामूहिक निर्णय तथा मतभेद की स्थिति में बहुमत की है व्यवस्था, ऐसे में दो चुनाव आयुक्तों की लगातार आपत्तियों ने आयोग के भीतर निर्णय प्रक्रिया, जवाबदेही, मतदाता डेटा की सुरक्षा और IT सिस्टम के केंद्रीकरण को लेकर खड़े कर दिए हैं गंभीर सवाल, वही इस दावे पर चुनाव आयोग के सूत्रों ने दावा किया है कि स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR)  समेत सभी फैसले सर्वसम्मति से और दोनों चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त की मंजूरी से लिए गए 


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