पॉलिटॉक्स न्यूज़/राजस्थान. देशभर में केंद्र सरकार की ओर से रविवार को लॉकडाउन के चौथे चरण की घोषणा के बाद सोमवार को राजस्थान में गहलोत सरकार ने चौथे चरण के लॉकडाउन की गाइडलाइन जारी की. प्रदेश में भी चौथे चरण में लॉकडाउन 18 मई से लेकर 31 मई तक के जारी रहेगा. इस चौथे चरण के लॉकडाउन में खास बात यह है कि केन्द्र सरकार से अनुमति मिलने पर राज्य सरकार ने 33 जिलों को अपने स्तर पर रेड, आॅरेंज और ग्रीन जोन में बांटा है. प्रदेश के 33 जिलों में बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, डूंगरपुर, जालौर, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमंद, सीकर, सिरोही और उदयपुर जिले को रेड जोन माना है. जबकि राज्य के अन्य जिलों में उपखंडों को अलग अलग जोन में विभाजित किया गया है. प्रदेश में श्रीगंगानगर जिला एकमात्र ऐसा जिला है जो कि ग्रीन जोन में शामिल है.
गृह विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू रहेगी. इसके अंतर्गत 5 या 5 से ज्यादा लोग सार्वजनिक स्थानों पर एकत्रित नहीं हो सकेंगे. प्रदेशभर में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक सभी गैरजरूरी आवाजाही पर रोक रहेगी. जिसमें आपातकालीन सुविधाओं में नियमानुसार छूट दी गई है. राजधानी जयपुर में शहरी क्षेत्र को रेड जोन में शामिल किया गया है जबकि आमेर, बस्सी, चाकसू, दूदू, गोविंदगढ़, चाकसू, जमवारामगढ़, झोटवाड़ा, कोटपूतली, पावटा, फागी, सांभर, सांगानेर, शाहपुरा और विराटनगर को ऑरेंज जॉन में शामिल किया गया है.
प्रदेशभर में सभी कार्यालयों, दुकान, फैक्ट्री आदि को शाम को 6 बजे तक बंद करना होगा ताकि उनके स्टाफ शाम 7 बजे से पहले अपने घर लौट सकें. एयर एंबुलेंस और सुरक्षा कारणों या केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से छूट प्राप्त उड़ानों को छोड़कर अन्य सभी उड़ानें प्रतिबंधित रहेंगी. मेट्रो, रेल सेवाएं, स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल, ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टिट्यूट आदि बंद रहेंगे. ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग से शिक्षण प्रशिक्षण के कार्य होंगे. इसके साथ ही अनुमति प्राप्त होटल और अन्य हॉस्पिटैलिटी सेवाएं जारी रहेंगी. बस डिपो, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर संचालित कैंटीन खोली जा सकेंगी.
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प्रदेश में सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर्स, बार ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे. सभी सोशल, पॉलीटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, अकैडमी, कल्चरल, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य भीड़भाड़ वाले कार्यक्रमों पर रोक रहेगी. सभी धार्मिक स्थल जन सामान्य के लिए बंद रहेंगे. पान, गुटखा, तंबाकू आदि पर भी रोक रहेगी. कंटेनमेंट जोन को छोड़कर स्पोर्ट्स कांपलेक्स, स्टेडियम, गोल्फ कोर्स, पोलोग्राउंड आदि खुल सकेंगे लेकिन दर्शकों पर रोक रहेगी. रेस्टोरेंट, भोजनालय, मिठाई की दुकान टेक अवे और होम डिलीवरी के लिए खुल सकेंगी.
सुरक्षा उपायों के साथ नाई की दुकान, सैलून और ब्यूटी पार्लर खुल सकेंगे. 65 साल से अधिक आयु के बुर्जु्ग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम आयु के बच्चों घर पर ही रहेंगे. सिर्फ जरूरी और स्वास्थ्य कारणों से ही इनकी घर से बाहर की आवाजाही हो सकेगी. विवाह समारोह के लिए पहले एसडीएम से परमिशन लेनी होगी. इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा और 50 से ज्यादा अतिथि एकत्रित नहीं हो सकेंगे. इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार इसे अपराध मानते हुए कार्रवाई की जाएगी. अंतिम संस्कार में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे.