कांग्रेस सरकार में पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गयी है. आईएनएक्स मीडिया घोटाला मामले में हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. इसके तुरंत बाद मंगलवार शाम सीबीआई की टीम चिदंबरम के आवास पहुंची. हालांकि वे घर पर नहीं मिले और टीम को खाली हाथ लौटना पड़ा. हाईकोर्ट की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने का सीधा मतलब है कि जांच एजेंसी जब चाहे पी. चिदंबरम को गिरफ्तार कर सकती है. ऐसे में सीबीआई इस मामले में ज्यादा ढील नहीं देना चाहती.
इसके बाद चिदंबरम ने अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रूख किया और अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया. बुधवार को इस मामले में सुनवाई हो सकती है. चिदंबरम ने हाईकोर्ट में तीन दिन की मोहलत मांगी थी.
यह भी पढ़ें: विमानन घोटाले में भी चिदंबरम को समन
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम को विमानन घोटाले की जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए समन भेजा है. यह घोटाला अंतराष्ट्रीय वायु मार्ग तय करने से संबंधित है, जिसमें निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए एयर इंडिया को नुकसान पहुंचाने के आरोप हैं. ईडी इस मामले में मनी लांड्रिंग की जांच कर रहा है. चिदंबरम के 23 अगस्त को ईडी के दिल्ली स्थित दफ्तर में तलब किया गया है.
यह घोटाला यूपीए सरकार के दौरान हुआ था और उस समय चिदंबरम केंद्रीय वित्त मंत्री थे. चिदंबरम से एयर इंडिया के लिए 111 विमान खरीदने के मामले में भी पूछताछ हो सकती है. यह करीब 70,000 करोड़ रुपए का सौदा था. सीएजी ने 2011 में सरकार के 111 विमान खरीदने के फैसले पर सवाल उठाए थे. इनमें 48 विमान एयर बस से और 68 बोइंग कंपनी से 2006 में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के लिए 70,000 करोड़ रुपए में खरीदे गए थे.