भीमराव अंबेडकर को लेकर देश के गृहमंत्री अमित शाह के बयान को लेकर आज संसद परिसर में भाजपा और विपक्षी सांसदों के बीच हुई थी धक्का-मुक्की, इस दौरान बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत हुए है घायल, वही अब इस मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर भाजपा ने दर्ज करवा मामला, राहुल गांधी पर जानबूझकर शारीरिक हमले करने का लगाया गया आरोप, भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 115, 117, 125, 131 और 351 के तहत उनके खिलाफ की गई शिकायत, बता दें इसमें धारा 109 अटेम्प्ट टू मर्डर यानी हत्या के प्रयास लेकर लगाई जाती हैं, इसके बाद अब सभी के मन में उठ रहा है सवाल कि राहुल गांधी को कितनी हो सकती है सजा?, बता दें इस धारा के तहत दर्ज किए गए केस होते हैं काफी गंभीर, इस धारा के तहत लगाए गए आरोप अगर सिद्ध हो जाते हैं, तो ऐसे में 10 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों का होता है प्रावधान वही अगर इस तरह के केस में पीड़ित को लग जाती है गंभीर चोट, तो फिर यह सजा आजीवन कारावास और जुर्माने में बदल सकती है, यह भी बता दें कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 संज्ञेय और गैर जमानती है, यानी इसके तहत अगर कोई गिरफ्तार किया जाता है तो उसे नहीं मिल पाती जमानत