Wednesday, January 15, 2025
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काला जादू रोकने के लिए गुजरात विधानसभा में विधेयक हुआ पारित, जानें क्या-क्या आएगा इस कानून के दायरे में

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गुजरात की राजनीति से जुडी बड़ी खबर, 15वीं गुजरात विधानसभा का मानसून सत्र बुधवार से हुआ शुरू, वही इस सत्र में काला जादू और अघोरी प्रथाओं को खत्म करने के लिए एक विधेयक किया गया पेश, गुजरात विधानसभा में 64 साल बाद सर्वसम्मति से मानव बलि और अन्य अमानवीय, दुष्ट व नृशंस प्रथाओं की रोकथाम के लिए पास हो गया एंटी ब्लैक मैजिक बिल, इस बिल को गृह मंत्री हर्ष संघवी द्वारा विधानसभा में रखा गया था, सदन में गृह मंत्री ने कहा- मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेलने राज्य में अंधविश्वास के नाम पर प्रताड़ित होने वाले नागरिकों की सुरक्षा के लिए दृढ़ संकल्प के साथ ऐसी गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए बनाया है कानून, वही इस बिल में आस्था और अंधविश्वास के बीच के अंतर को अच्छे से बताया गया, इस कानून में मानव बलि, क्रूर प्रथाएं, काला जादू और दूसरे अमानवीय और बुरे कृत्यों के संचालन, प्रचार, प्रसार को अपराध की श्रेणी में किया गया है शामिल, अगर कोई व्यक्ति किसी को रस्सी या जंजीर से बांधकर, छड़ी या कोड़े से पीटकर, मिर्च का धुआं करके या बालों से छत से लटकाकर, या शरीर पर गर्म वस्तुएं डालकर या शराब पिलाकर भूत, चुड़ैल या बुरी आत्मा को शरीर से बाहर निकालना का दावा करता है तो उसके खिलाफ की जाएगी कार्रवाई, वही इस कानून का उल्लंघन पर हो सकती है छह माह से सात साल तक की कैद, इसके अलावा पांच हजार से पचास तक का लगाया जा सकता है जुर्माना भी, अगर कोई व्यक्ति इस अपराध में मदद करता हुआ पकड़ा जाता है तो वो भी अपराधी ही माना जाएगा

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