कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के 10 अक्टूबर को होने वाले प्रदर्शन से पहले मेट्रो स्टेशन और ट्रेन बंद करने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा— मक्खी मारने के लिए बड़े हथौड़े का नहीं किया जा सकता इस्तेमाल, लोग अपनी रोजी-रोटी कमाने के लिए आते हैं दिल्ली, नियम-कायदे किए जा सकते हैं लागू, लेकिन आप सब कुछ रोक नहीं सकते, इस दौरान कोर्ट ने सरकार को मेट्रो स्टेशन बंद करने और नई दिल्ली और निजामुद्दीन स्टेशन पर ट्रेनों को रद्द करने के फैसले पर फिर से विचार करने को कहा, यात्रियों की चिंता जाहिर करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि सब कुछ नहीं किया जा सकता बंद, क्योंकि लोग आते जाते हैं शहर के हर हिस्से से, युवा और बुज़ुर्ग सभी करते हैं यात्रा, यात्रियों को बुनियादी सुविधाएं पाने का है अधिकार, पाबंदी लगाने और बंद करने में है फर्क, बंद मेट्रो स्टेशनों की संख्या की जानी चाहिए कम, कोर्ट ने ये बातें CPM महासचिव एम.ए. बेबी की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान कहीं, जिसमें मेट्रो स्टेशनों को बंद करने और ट्रेनों को रद्द करने का किया गया था विरोध, याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा- सभी ट्रेनें कर दी गई हैं रद्द, मेट्रो स्टेशन हैं बंद, आप कहीं आ-जा नहीं सकते. मेरे देश में क्या हो रहा है? यह है एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन, सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के 10 अक्टूबर को होने वाले प्रदर्शन से पहले 57 मेट्रो स्टेशनों को कर दिया है बंद, इन मेट्रो स्टेशनों पर आज रात 9 बजे से ही एंट्री और एग्जिट हो जाएगी बंद, इसके अलावा 10 अक्टूबर को नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर आने वाली कई ट्रेनों को भी कर दिया है रद्द
CJP प्रदर्शन से पहले दिल्ली में पाबंदियों पर SC सख्त, कहा- मक्खी मारने के लिए हथौड़ा नहीं चला सकते!

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