दिल्ली शराब नीति में जेल की हवा खाने और शीशमहल विवाद के बाद राज्य के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से फंसते नजर आ रहे हैं. दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के एक आदेश के बाद आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल को एक बार फिर से जेल की रोटियां तोड़नी पड़ सकती है. मामला सरकारी पैसों के दुरुपयोग का है, जिसमें अदालत ने केजरीवाल पर सरकारी पैसों के दुरुपयोग मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं. केजरीवाल पर आरोप है कि उन्होंने प्रचार के लिए बड़े होर्डिंग लगवाने में जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल किया.
कोर्ट ने 6 साल पुरानी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए केजरीवाल के साथ आप के दो अन्य नेताओं गुलाब सिंह और नितिका शर्मा पर भी मामला दर्ज करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही दिल्ली पुलिस से 18 मार्च तक मामले की स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है.
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गौरतलब है कि 2019 में दिल्ली की एक अदालत में याचिका दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक गुलाब सिंह और द्वारका से पार्षद नितिका शर्मा ने पूरे इलाके में बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाकर जनता के पैसे का दुरुपयोग किया है. उस वक्त निचली अदालत ने याचिका खारिज कर एफआईआर की इजाजत देने से इनकार कर दिया था. वहीं जनवरी, 2024 में डायरेक्टरेट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी ने भी आप से राजनीतिक विज्ञापनों के लिए जनता के पैसे का दुरुपयोग करने के लिए ब्याज सहित 163.62 करोड़ रुपए वापस करने को कहा था.
शीशमहल मामले में भी जांच के घेरे में हैं आप सुप्रीमो
इससे पहले केंद्र सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित बंगले में रेनोवेशन की जांच के आदेश दिए थे. सेंट्रल विजिलेंस कमीशन (CVC) ने 13 फरवरी को जांच के आदेश जारी किए थे. यह आदेश सेंट्रल पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट सामने आने के बाद दिया गया था. रिपोर्ट में कहा गया कि 40 हजार वर्ग गज (8 एकड़) में बने बंगले के निर्माण में कई नियमों को तोड़ा गया. दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने आरोप लगाया था कि बंगले के रेनोवेशन में 45 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं. केजरीवाल यहां 2015 से 2024 तक रहे. दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उप-राज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना से शिकायत की थी कि केजरीवाल का बंगला 4 सरकारी संपत्तियों को गलत तरीके से मिलाकर बनाया गया है. बाद में सक्सेना ने इस मामले में जांच के आदेश दिए थे.
जमानत पर बाहर हैं केजरीवाल
फिलहाल अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला केस में जमानत पर हैं. शराब घोटाला मामले में केजरीवाल के खिलाफ ईडी और सीबीआई दोनों जांच एजेंसियों ने केस दर्ज किया है. ईडी ने उन्हें 21 मार्च, 2024 को अरेस्ट किया था. इसके बाद 26 जून को सीबीआई ने जेल से ही उन्हें हिरासत में ले लिया था. ईडी मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिली थी और 13 जुलाई को केजरीवाल जेल से बाहर आए थे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इसी मामले से जुड़े सीबीआई केस में जमानत दी थी. इसके बाद उन्होंने पहले हरियाणा और बाद में दिल्ली विधानसभा चुनाव कैपेंन पर प्रचार कार्य शुरू किया था. हालांकि दोनों राज्यों में उन्हें मुंह की खानी पड़ी. दिल्ली विस चुनाव में उन्हें खुद भी हार मिली.