Wednesday, January 15, 2025
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बंगाल विधानसभा में सर्वसम्मति से पास हुआ दुष्कर्म-विरोधी विधेयक, फांसी या आखिरी सांस तक उम्रकैद का प्रावधान

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बंगाल विधानसभा में आज पेश हुआ दुष्कर्म विरोधी विधेयक, इस विधेयक को सर्वसम्मति से किया गया पास, इस विधेयक में दुष्कर्म और पीड़िता की मौत के दोषी व्यक्ति को फांसी की सजा देने का किया गया है प्रावधान, इसके साथ ही दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म के दोषी को बिना जमानत के आजीवन कारावास की सजा का भी किया गया है प्रावधान, बंगाल विधानसभा में विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस विधेयक को बताया ऐतिहासिक, इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा- दुष्कर्म के दोषी को मिलनी चाहिए सख्त सजा, इस विधेयक के प्रावधानों के तहत हम जांच को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए एक विशेष अपराजिता टास्क फोर्स का करेंगे गठन, जिससे तय समय में महिला-बाल अपराधों के मामले में जांच पूरी कर दोषियों को दिलाई जा सकेगी सजा, बता दें बंगाल की टीएमसी सरकार के इस अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 का उद्देश्य है दुष्कर्म और यौन अपराधों से संबंधित नए प्रावधानों को संशोधित करके महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षा को मजबूत करना, बीते महीने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक महिला चिकित्सक की दुष्कर्म के बाद कर दी गई थी हत्या, इस घटना को लेकर अभी तक थमा नहीं है जारी हंगामा, राज्य में महिला सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की लगातार हो रही है मांग

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