घटना एक और FIR 2, ये कानून का दुरुपयोग – हाईकोर्ट

11 Feb 2026


राठी खेड़ा में ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में तोड़फोड़ का मामला, बलकौर सिंह ढिल्लो की याचिका पर हाईकोर्ट ने दूसरी FIR पर लगाई अंतरिम रोक, नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में मांगा जवाब

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ ने एक ही घटना को लेकर दर्ज 2 FIR के मामले में स्टे ऑर्डर जारी किया है. राजस्थान हाईकोर्ट ने किसान बलकौर सिंह ढिल्लो की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये अंतरिम आदेश जारी किया. हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि एक ही घटना को लेकर 2 FIR दर्ज नहीं की जा सकती.

ये मामला 10 नवंबर 2025 को हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील स्थित राठी खेड़ा में ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में हुई कथित घटना का है. FIR में आरोप लगाया गया था कि कुछ राजनेताओं के उकसावे पर अवैध जमावड़ा किया गया, फैक्ट्री परिसर में घुसपैठ की गई. मामले में पहली एफआईआर संख्या 510/2025, 11 दिसंबर 2025 को दर्ज की गई थी, जबकि उसी घटना को लेकर दूसरी एफआईआर संख्या 511/2025, 12 दिसंबर 2025 को दर्ज की गई. याचिकाकर्ता का कहना है कि दोनों एफआईआर में घटना, स्थान और पक्षकार समान हैं, इसलिए दूसरी एफआईआर दर्ज करना कानून का दुरुपयोग है.

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हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए माना कि एक ही घटना पर दूसरी एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती. हाईकोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी करते हुए 4 सप्ताह में जवाब मांगा है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने FIR संख्या 511/2025 में आगे की कार्यवाही पर रोक भी लगा दी है.